तमिलनाडु के अरियाल्लूर में पुलिस ने भड़काऊ भाषण देने के आरोप में बीजेपी के जिलाध्यक्ष अय्यप्पन को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अय्यप्पन ने 1 दिसंबर को जिला कलेक्टर के कार्यालय के सामने सभा को संबोधित करते हुए भड़काऊ भाषण दिया था, जिसका वीडियो वायरल हो गया था।
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सभा के दौरान अय्यप्पन ने तमिलनाडु सरकार से बिक्री कर कम करने का आह्वान किया था और सरकार द्वारा इसे वापस नहीं लेने पर आत्मघाती हमला करने की धमकी दी थी। उनके भाषण की वीडियो क्लिप सोशल मीडिया में वायरल हो गई थी और अरियालुर के वलजाह रोड पर ग्राम अधिकारी द्वारा औपचारिक रूप से शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
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अय्यप्पन पर आईपीसी की धारा 504 का आरोप लगाया गया था, जिसमें शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना शामिल है। इस धारा में कहा गया है कि जो कोई भी जानबूझकर अपमान करता है और इस तरह किसी भी व्यक्ति को उकसाता है, इस इरादे से या यह जानते हुए कि इस तरह के उकसावे से सार्वजनिक शांति भंग करने या कोई अन्य अपराध करने की संभावना है, उन्हें कारावास से दंडित किया जाएगा। जिसकी अवधि दो वर्ष तक या जुर्माना या दोनों हो सकता है।
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बीजेपी नेता के खिलाफ अन्य धाराएं धारा 153 (2), 153 ए (1) (बी), 153 बी (1) (सी), 505 (1) (बी), 505 (2), 506 ( 2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। अय्यप्पन को आज अरियालुर मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष पेश किया गया और जहां से उन्हें 15 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। वह अब तिरुचि जेल में बंद है।
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