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बिहार: हाई कोर्ट से पूर्व विधायक अनंत सिंह को मिली बड़ी राहत, AK-47 केस में हुए बरी

पटना की एक निचली अदालत ने चार साल पुराने इस मामले में सिंह को दस साल के जेल की सजा सुनायी थी। पूर्व विधायक ने निचली अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

फोटो: PTI
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पटना उच्च न्यायालय ने बिहार के मोकामा विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक अनंत कुमार सिंह को उनके आवास से भारी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक बरामद होने के मामले में बुधवार को बरी कर दिया।

न्यायमूर्ति चंद्र शेखर झा ने सिंह की एक चुनौती याचिका पर यह फैसला सुनाया। पटना की एक निचली अदालत ने चार साल पुराने इस मामले में सिंह को दस साल के जेल की सजा सुनायी थी। पूर्व विधायक ने निचली अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

पूर्व विधायक के अधिवक्ता सुनील कुमार ने कहा कि हमने तर्क दिया कि सिंह को उस परिसर से आपत्तिजनक वस्तुओं की बरामदगी के लिए दोषी ठहराया गया था जहां वह नहीं रह रहे थे ।

उन्होंने यह भी कहा, ‘‘अब हमें उम्मीद है कि हमारे मुवक्किल जल्द ही जेल से बाहर आ जाएंगे।" उन्होंने बताया कि सिंह को उनके खिलाफ दर्ज सभी मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी है।

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