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बिहारः धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ कोर्ट में केस दायर, हिंदू धर्मावलंबियों की भावना आहत करने का आरोप

मुजफ्फरपुर के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पश्चिमी की अदालत में सोमवार को अधिवक्ता सूरज कुमार की ओर से दायर परिवाद पत्र में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर आईपीसी की धारा 295क, 298, 505 के तहत आरोप लगाया गया है। इस मामले में अगली सुनवाई 10 मई को होगी।

बिहार आने से पहले धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ कोर्ट में केस दायर
बिहार आने से पहले धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ कोर्ट में केस दायर फोटोः सोशल मीडिया

मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का पटना में प्रस्तावित कार्यक्रम विवादों में घिर गया है। कई राजनीतिक दलों के विरोध के बाद अब बिहार के मुजफ्फरपुर की अदालत में धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ खुद की भगवान से तुलना करने और हिंदू धर्मावलंबियों की भावनाएं आहत करने के आरोप में परिवाद पत्र दाखिल किया गया है।

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मुजफ्फरपुर अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, पश्चिमी की अदालत में सोमवार को अधिवक्ता सूरज कुमार ने एक परिवाद पत्र दायर कर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पर हिंदू धर्म को मानने वालों की भावनाएं आहत करने का आरोप लगाया है। परिवाद पत्र में आईपीसी की धारा 295क, 298, 505 के तहत आरोप लगाया गया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में अगली सुनवाई 10 मई को होगी।

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वकील सूरज कुमार ने परिवाद पत्र में आरोप लगाया है कि शास्त्री ने राजस्थान में अपनी तुलना ईश्वर से की और खुद को भगवान हनुमान का अवतार बताकर हिंदू धर्म के लोगों की भावनाओं को आहत किया है। आरोप है कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री हिंदू धर्मावलंबियों को धोखा देकर अपने को सबसे बड़ा हिंदू हितैषी दिखाने के लिए गलत तरीके से जनता को विश्वास में ले रहे हैं। वे लोगों को गुमराह कर रहे हैं।

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अधिवक्ता सूरज कुमार ने परिवाद पत्र में दावा किया है कि बागेश्वर धाम सरकार के अपने उद्देश्य के लिए कभी भगवान को नीचा दिखाने, अपने प्रभाव से किसी को पत्र देकर झूठा आश्वासन देने और हजारों लोगों से पैर पकड़वाने जैसे काम करने से हिंदू धर्म की परंपरा को ठेस पहुंची है और हिंदू धर्मावलंबियों की भावनाएं आहत हुई हैं।

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