बिहार की राजधानी पटना के मोकामा क्षेत्र से आरजेडी विधायक अनंत सिंह को मंगलवार को पटना की एक अदालत ने घर से एके 47 बरामदगी मामले में 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने अनंत सिंह के पैतृक आवास के केयरटेकर को भी 10 साल की सजा सुनाई है।
पटना की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 14 जून को इस मामले में विधायक को दोषी करार दिया था।
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इस सजा के बाद अब अनंत सिंह की विधानसभा की सदस्यता जाने का भी खतरा है। हालांकि, अनंत सिंह के वकील ने कहा कि वे इस सजा के खिलाफ उच्च अदालत में अपील दायर करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई कि हाईकोर्ट से उनके मुवक्किल को ना सिर्फ राहत मिलेगी, बल्कि इंसाफ भी मिलेगा।
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बता दें कि पटना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर विधायक अनंत सिंह के पैतृक आवास बाढ़ थाना के लदमा गांव में 16 अगस्त 2019 को छापामारी की थी। छापामारी में विधायक के पुश्तौनी घर से प्रतिबंधित हथियार एके-47, 33 जिंदा कारतूस और दो ग्रेनेड बरामद हुए थे। इस मामले में बाढ़ थाना में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। विधायक व केयर टेकर के खिलाफ अदालत में 5 नवंबर 2019 को चार्जशीट दायर की थी।
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अनंत सिंह के घर पर यह कार्रवाई लोकसभा चुनाव के कुछ महीनों बाद ही हुई थी। दरअसल लोकसभा चुनाव में जेडीयू के लल्लन सिंह के खिलाफ मुंगेर सीट से अनंत सिंह की पत्नी ने चुनाव लड़ा था। हालांकि, चुनाव में लल्लन सिंह भारी पड़े और अनंत सिंह की पत्नी की हार हुई। इसके कुछ महीने बाद ही लल्लन सिंह के घऱ पर पुलिस कार्रवाई हुई जिसका नेतृत्व बाढ़ एएसपी लिपि सिंह कर रही थीं, जो तत्कालीन जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह की बेटी हैं।
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