मुंबई में अपने आवासीय इमारत में अवैध निर्माण के खिलाफ बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) से मिले नोटिस के मामले में अभिनेता सोनू सूद को आज बड़ा झटका लगा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज सोनू सूद की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने जुहू स्थित अपने आवासीय इमारत में अवैध निर्माण के खिलाफ बीएमसी से मिले नोटिस को चुनौती दी थी।
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बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश पृथ्वीराज चव्हाण की अदालत ने सोनू सूद की अपील और अंकरिम याचिका को खारिज किया। इससे पहले अभिनेता के वकील ने बीएमसी के नोटिस का पालन करने के लिए 10 हफ्ते का समय देने की मांग करते हुए कोर्ट से अनुरोध किया था कि वह नगरपालिका को इमारत में निर्माण को नहीं ढहाने का निर्देश दे। कोर्ट ने इस अनुरोध को नामंजूर करते हुए कहा कि अभिनेता के पास उचित कदम उठाने के लिए पर्याप्त समय था।
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बता दें कि अभिनेता सोनू सूद को बीएमसी ने पिछले साल अक्टूबर में नोटिस जारी किया था, जिसे उन्होंने दिसंबर 2020 में मुंबई की एक दीवानी अदालत में चुनौती दी थी। हालांकि, कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद सूद ने बॉम्बे हाईकोर्ट में बीएमसी की नोटिस को चुनौती देते हुए अपील दायर की थी।
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गौरतलब है कि बीएमसी नोटिस में आरोप है कि सोनू सूद ने अपनी छह मंजिला रिहायशी इमारत 'शक्ति सागर' में ढांचागत बदलाव कर उसे वाणिज्यिक होटल में तब्दील कर दिया। बीएमसी ने कोर्ट में अपनी दलील में सूद पर अवैध निर्माण के जरिए पैसे कमाने का आरोप लगाया था। बीएमसी ने कहा कि सूद ने बिना लाइसेंस लिए एक रिहायशी इमारत को होटल में तब्दील कर दिया। इस मामले में सोनू को बीएमसी ने नोटिस भेजा था, लेकिन उन्होंने उसे नजरअंदाज करते हुए निर्माण कार्य जारी रखा था।
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