बॉम्बे हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति भारती डांगे ने गुरुवार को बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के खिलाफ 2019 में आपराधिक धमकी का आरोप लगाने वाली एक पत्रकार की शिकायत पर कार्यवाही रद्द कर दी है। सलमान के अलावा उनके बॉडी गार्ड नवाज शेख के खिलाफ भी शिकायत खारिज कर दी गई है। हाईकोर्ट ने कहा कि दोनों याचिकाओं को स्वीकार कर लिया गया है और पिछले साल मुंबई में अंधेरी मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा सलमान खान और शेख को जारी किए गए समन को रद्द कर दिया गया है।
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हाईकोर्ट ने अपने आदेश में पत्रकार के बयान में विरोधाभास की ओर इशारा किया कि पहले जब वह पुलिस के पास गया तो उसने केवल अपने फोन छीने जाने की बात कही थी और हमले के बारे में कुछ नहीं बताया था। लेकिन बाद में जब उसने मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज कराई तो कथित तौर पर मारपीट का जिक्र किया। जस्टिस डांगरे ने पूछा कि दो महीने के बाद आपको पता चला कि आप पर हमला किया गया था?
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पत्रकार की शिकायत पर निचली अदालत ने मार्च 2022 में सलमान और शेख को समन जारी किया था और उन्हें पेश होने का निर्देश दिया था। शिकायत में पत्रकार अशोक पांडे ने दावा किया था कि जब अभिनेता सड़क पर साइकिल चला रहे थे, तो उन्होंने हाथापाई की और फोन छीन लिया। यह घटना तब हुई जब मीडियाकर्मी ने उनकी तस्वीरें लेने की कोशिश की।
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सलमान खान ने इस समन को चुनौती देते हुए अप्रैल 2022 में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 5 अप्रैल, 2022 को हाईकोर्ट ने सलमान की याचिका पर सुनवाई लंबित रहने तक समन पर रोक लगा दी थी। इस मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने डीएन नगर पुलिस स्टेशन से एक रिपोर्ट मांगी थी, जहां खान और उनके अंगरक्षक नवाज शेख के खिलाफ पहले शिकायत दर्ज की गई थी।
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