चुनाव आयोग ने देश में कोरोना ीवायरस की चुनौती को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। आगामी चुनावों को देखते हुए आयोग ने ऐलान किया है कि 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग और कोरोना संक्रमित मरीज और होम क्वारंटाइन में रहने वाले लोग अपने वोट पोस्टल बैलट के जरिये डाल सकेंगे। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव और मध्य प्रदेश और गुजरात में होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर यह घोषणा काफी अहम माना जा रही है।
इस नए प्रावधान के लिए चुनाव आयोग की सिफारिश पर केंद्र सरकार के कानून मंत्रालय ने चुनाव संचालन से जुड़े नियमों में संशोधन भी कर दिया है। विधि और न्याय मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग के परामर्श के बाद निर्वाचन संचालन नियम- 1961 में संशोधन करते हुए नए नियमों का संक्षिप्त नाम ‘निर्वाचनों का संशोधन नियम’- 2020 करार दिया गया है।
नई व्यवस्था के तहत अब 65 साल या इससे अधिक उम्र के लोग पोस्टल बैलट का इस्तेमाल कर सकेंगे। वहीं कोरोना संक्रमित और कोरोना का संदेह होने पर होम क्वारंटाइन में रहने वाले वैसे ही लोगों को यह सुविधा मिलेगी, जिनका सरकारी अस्पताल या कोविड 19 अस्पताल में इलाज चल रहा होगा। होम क्वारंटाइन वाले तभी पोस्टल बैलट से वोट डाल सकेंगे, जब वह सक्षम अधिकारी से प्रमाणित रिपोर्ट पेश करेंगे।
गौरतलब है कि कोरोना काल में ही आगामी नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं। वहीं इस बीच मध्य प्रदेश की खाली पड़ी 24 विधानसभा सीटों और गुजरात की 8 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होना है। ऐसे में चुनाव आयोग से मतदाताओं को दी गई यह सुविधा काफी अहम मानी जा रही है। दरअसल, बुजुर्ग लोगों पर कोरोना वायरस का खतरा ज्यादा होता है। ऐसे में चुनाव आयोग ने बुजुर्ग मतदाताओं को पोस्टल बैलट से मतदान की सुविधा दी है।
(आईएएएस के इनपुट के साथ)
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