उत्तराखंड कैबिनेट की कल हुई बैठक में फैसला लिया गया है कि अब पति की संपत्ति में महिलाएं भी सह-खातेदार होंगी। राजस्व रिकॉर्ड में पति की पैतृक संपत्ति में महिला का नाम दर्ज होगा। इससे जरूरत पड़ने पर उन्हें भी आसानी से लोन मिल सकेगा। वहीं, अगर पत्नी तलाक लेकर किसी दूसरे से विवाह करती है तो उसे यह लाभ नहीं मिलेगा।
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गौरतलब है कि त्रिवेंद सिंह रावत कैबिनेट के इस फैसले के बाद महिलाओं को भूमि पर मालिकाना हक मिल गया है। इसके साथ ही वे जमीन को बेचने के साथ ही उसपर लोन लेने की हकदार भी होंगी। सबसे अहम बात यह हक महिलाओं को सिर्फ पैतृक प्रॉपर्टी पर ही मिलेगा. बुधवार को इस फैसले को हरी झंडी दिखाई गई है।
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