भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में लंबे से जेल में बीमार चल रहे कवि वरवरा राव को इलाज कराने की इजाजत मिल गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को 81 वर्षीय वरवरा राव को मुंबई के नानावती अस्पताल में 15 दिनों के लिए भर्ती होकर इलाज कराने की इजाजत दे दी है। उनके इलाज का सारा खर्च महाराष्ट्र सरकार उठाएगी। इस दौरान वरवरा राव के परिजन अस्पताल के नियमों के अनुसार उनसे मिलने भी जा सकते हैं।
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वरवरा राव के परिवार की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति एसएस शिंदे और माधव जामदार की पीठ ने यह आदेश दिया है। हाईकोर्ट के आदेश पर महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें जेल से अस्पताल स्थानांतरित करने पर अपनी सहमति दे दी है। राज्य सरकार ने कहा कि वह ‘विशेष मामले’ के तहत राव को नवी मुंबई के तलाव जेल से नानावती अस्पताल में भर्ती कर देगी।
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महाराष्ट्र के वकील दीपक ठाकरे ने अदालत को बताया कि उन्होंने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख से इस बारे में निर्देश ले लिया है। उन्होंने बताया कि सरकार को वरवरा राव को नानावती अस्पताल में स्थानांतरित करने में कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद वरवरा राव के इलाज का रास्ता साफ हो गया।
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गौरतलब है कि वरवरा राव के परिवार ने बॉम्बे हाईकोर्ट में स्वास्थ्य आधार पर जमानत अर्जी और एक रिट याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि उन्हें गंभीर न्यूरोलॉजिकल समस्याओं और गिरते शारीरिक स्वास्थ्य को देखते हुए तुरंत मुंबई के नानावती अस्पताल में स्थानांतरित किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने सभी की दलीलें सुनने के बाद इसकी इजाजत दे दी
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