अगली बार हवाई यात्रा के दौरान आप जब भी विमान या हवाईअड्डे में फोटो लें या फिर विमान के लैंडिंग और टेक-ऑफ के समय शानदार तस्वीर अपने फोन में उतारना चाहें, तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। ऐसा इसलिए क्योंकि एयरलाइन के अधिकारी उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, जो इस बाबत नियम तोड़ेंगे।
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नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने इस संबंध में एक नया आदेश पारित किया है, जिसके अंतर्गत इस बाबत नियम का उल्लंघन करने और इस पर कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए, एयरलाइनों को उक्त मार्गों पर दो हफ्ते का निलंबन झेलना पड़ सकता है। डीजीसीए के अनुसार, विमान को संचालित करने की तभी इजाजत दी जाएगी, जब उक्त एयरलाइन कंपनी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करेगी।
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डीजीसीए ने इस मामले में लोगों की ओर से उल्लंघन के चलते दिशानिर्देशों को कड़ा किया है। इस लापरवाही से एयरलाइन संचालन में सुरक्षा खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा यह भी देखा गया है कि एयरलाइन क्रू मेंबर भी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हैं। क्रू मेंबरों को कई बार परिवार के साथ कॉकपिट में फैमिली पिक्चर लेते देखा गया है।
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डीजीसीए ने सभी एयरलाइनों, एयरपोर्ट ऑपरेटरों और एएआई को जारी अपने आदेश में कहा, "नियमों के बावजूद, यह देखा गया था कि कई बार, एयलाइंस अपनी तरफ से सतर्कता के अभाव में इन नियमों का पालन करवाने में विफल हो जाते हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि इस तरह की लापरवाही से सुरक्षा के लिए बनाए गए उच्चतम स्तर के मानकों से समझौता करना पड़ता है। इसलिए अब इसकी इजाजत नहीं होगी।"
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