सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अयोध्या जमीन विवाद मामले में तय समय सीमा में सभी दलीलों को पूरा नहीं करने को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की। एक मुस्लिम पक्षकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील शेखर नाप्दे अदालत में बहस कर रहे थे। इसी दौरान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई ने कहा, “चीजें हमारे कार्यक्रम के अनुसार नहीं चल रही हैं। हम समय के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं।”
Published: undefined
मुख्य न्यायाधीन की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशों की एक संविधान पीठ मामले की सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने बुधवार को कहा था कि अयोध्या जमीन विवाद से जुड़े सभी पक्ष अपनी-अपनी दलीलें 18 अक्टूबर तक पूरी कर लें। सीजेआई ने कहा था कि अयोध्या में 2.77 एकड़ विवादित भूमि पर स्वामित्व चाहने वाले किसी भी पक्ष को इसके बाद दलीलें रखने के लिए एक भी दिन का अतरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।
Published: undefined
मुख्य न्यायाधीश ने इसके बाद प्रत्येक पक्ष के वकीलों के लिए समय-सीमा तय की थी और सभी पक्षों को इसके भीतर ही अपनी दलीलें पूरी करने को कहा था। मुख्य न्यायाधीश 17 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा था, “यदि 18 अक्टूबर तक सभी दलीलें पूरी हो जाती हैं, तो चार हफ्तों में फैसला देना अपने आप में चमत्कार से कम नहीं होगा।”
(आईएएनएस के इनपुट के साथ)
Published: undefined
Google न्यूज़, नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें
प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia
Published: undefined