सुप्रीम कोर्ट से आसाराम को झटका लगा है। कोर्ट ने नाबालिग लड़की से बलात्कार के 2013 के मामले में दोषी ठहराए गए स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम बापू की जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।
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आसाराम को 2013 में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। कहा जाता है कि यह अपराध अगस्त 2013 में जोधपुर के मनाई गांव में हुआ था। आसाराम की गिरफ्तारी के बाद, सूरत की दो महिलाओं ने भी शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि 2002 और 2005 के बीच आसाराम और उनके बेटे ने उनके साथ बलात्कार किया।
जोधपुर बलात्कार मामले की आपराधिक सुनवाई 2014 में शुरू हुई और चार साल तक चली।उन्हें 2018 में ट्रायल कोर्ट ने दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके खिलाफ उनकी अपील उच्च न्यायालय में लंबित है।
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