हालात

अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत, लेकिन नहीं हो सकेंगे जेल से रिहा, जानें क्यों?

केजरीवाल फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। वह फिलहाल सीबीआई की कस्टडी में हैं लेकिन उन्हें जमानत ईडी केस में मिली है।

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल फोटोः सोशल मीडिया

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। लेकिन ईडी की ओर से उनकी गिरफ्तारी के मामले को सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को सौंप दिया गया है। लेकिन केजरीवाल फिलहाल जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। वह फिलहाल सीबीआई की कस्टडी में हैं।

केजरीवाल को ये जमानत ईडी के केस में दी गई है। सीबीआई का एक केस अलग से उन पर चल रहा है। केंद्रीय जांच ब्यूरो उनसे एक अलग मामले में पूछताछ कर रहा है। इसका मतलब है कि केजरीवाल अभी जेल से नहीं निकल पाएंगे।

Published: undefined

अदालत ने उन्हें ईडी द्वारा दायर आबकारी नीति मामले में अंतरिम जमानत देते हुए कहा, केजरीवाल ने 90 दिनों से अधिक समय तक जेल की सजा काटी है। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने ये फैसला सुनाया।

कोर्ट ने उन्हें बड़ी बेंच की सुनवाई होने तक अंतरिम जमानत दी है। कोर्ट ने कहा कि हमने चुनावी फंडिंग को लेकर भी सवाल उठाया है। ऐसे में सिर्फ पूछताछ के आधार पर गिरफ्तारी की अनुमति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने अब इस मामले में तीन जजों की बेंच के गठन के लिए चीफ जस्टिस को भेजा है। कोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी पार्टी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा - सत्यमेव जयते।

Published: undefined

बता दें कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। अपनी याचिका में केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के 9 अप्रैल के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया गया था। हाई कोर्ट ने मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखते हुए कहा था कि इसमें कुछ भी अवैध नहीं है।

कोर्ट ने कहा था कि केंद्रीय जांच एजेंसी के पास "बहुत कम विकल्प" बचे थे, क्योंकि उन्होंने बार-बार समन जारी होने पर भी जवाब नहीं दिया तथा जांच में शामिल होने से इनकार कर दिया था। फिर केजरीवाल को आम चुनाव के मद्देनजर कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए राहत दी थी, हालांकि उन्हें दो जून को चुनाव समाप्त होने के बाद सरेंडर करना पड़ा था।

Published: undefined

बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने कुछ दिन पहले ही एक चार्जशीट दाखिल की थी जिसमें 38 लोगों को आरोपी बनाया गया था। चार्जशीट में केजरीवाल को आरोपी नंबर 37 बनाया गया है। वहीं, आम आदमी पार्टी को आरोपी नंबर 38 बनाया गया है। ईडी की इस चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल को किंगपिन बताया गया था, साथ ही कहा गया कि गोवा इलेक्शन रिश्वत के पैसे का इस्तेमाल की उन्हे जानकारी थी और वो इसमें शामिल थे।

Published: undefined

Google न्यूज़नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें

प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia

Published: undefined

  • चुनाव नतीजों के बाद MVA अपने सभी निर्वाचित विधायकों को एक साथ रखेगा, संजय राउत ने बताई पूरी रणनीति

  • ,
  • अडानी, सात अन्य के खिलाफ जारी हो सकता गिरफ्तारी वारंट, प्रत्यर्पण का भी हो सकता है प्रयास: अटॉर्नी रवि बत्रा

  • ,
  • बड़ी खबर LIVE: राष्ट्रीय आपातकाल है वायु प्रदूषण, जो बच्चों का भविष्य छीन रहा, बुजुर्गों का दम घोंट रहा- राहुल गांधी

  • ,
  • वायु प्रदूषण: SC का दिल्ली सरकार और पुलिस को आदेश, 113 एंट्री प्वाइंट पर तुरंत चौकी स्थापित करने को कहा

  • ,
  • वीडियो: राष्ट्रीय आपातकाल है वायु प्रदूषण, जो बच्चों का भविष्य छीन रहा और बुजुर्गों का घोंट रहा दम: राहुल गांधी