रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्नब गोस्वामी को महाराष्ट्र के अलीबाग की एक अदालत ने 14 दिन के लिए यानी 18 नवंबर तक जेल भेज दिया है। उन पर एक आर्किटेक्ट और उसकी मां को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। उनके साथ ही दो और लोगों को भी कोर्ट ने 14 दिन के लिए जेल भेजा है।
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अर्नब गोस्वामी के वकील ने इसे एक बड़ी जीत करार दिया है। उनका कहना है कि गिरफ्तारी के पहले ही दिन न्यायिक हिरासत में भेजना उनकी कानूनी जीत है। गोस्वामी के वकील गौरव पारकर ने कहा कि, "अदालत ने पुलिस हिरासत देने से इनकार कर दिया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा है। हमने जमानत के लिए भी अर्जी दायर की थी, जिसे अदालत ने सुनवाई के लिए रख लिया है। इस पर फैसला कल (गुरुवार को) होगा"
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इससे पहले महाराष्ट्र पुलिस की रायगढ़ यूनिट ने बुधवार की सुबह रिपब्लिक टीवी के मालिक और मुख्य संपादक अर्नब गोस्वामी के घर पर छापा मारा और उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाने के एक मामले में गिरफ्तार किया था। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सचिन वाजे ने कहा कि गोस्वामी को 2018 के आत्महत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया है। यह मामला पहले बंद हो गया था, जिसे अब फिर से खोला गया है।
गिरफ्तार होने के बाद पुलिस के साथ जाते समय पुलिस वैन से गोस्वामी ने कहा था कि उनके साथ मारपीट की गई। उनके बेटे को पीटा गया और उनके ससुराल पक्ष के लोगों के साथ बदसलूकी की गई। बाद उन्हें अलीबाग ले जाकर कोर्ट में पेश किया गया जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 14 दिन के लिए जेल भेज दिया। इस मामले में दो और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था, उन्हें भी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। करीब 6 घंटे चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने पुलिस हिरासत से इनकार करते हुए अर्नब को न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया।
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इस बीच अर्नब गोस्वामी की तरफ से बॉम्बे हाईकोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई है जिसमें उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज करने की मांग की गई है। इस याचिका पर गुरुवार को सुनवाई होगी। इस बीच महाराष्ट्र पुलिस ने अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की है जिसमें उनके द्वारा एक महिला कांस्टेबिल के साथ बदसुलूकी करने का आरोप लगाया गया है।
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