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एंटीगुआ ने मेहुल चोकसी के 'संभावित अपहरण' की जांच शुरू की, जबरन डोमिनिका ले जाने का लगाया है आरोप

भारत में पीएनबी लोन घोटाले में सीबीआई और ईडी द्वारा वांछित मेहुल चोकसी 23 मई को एंटीगुआ से लापता हो गया था, जिसके बाद बड़े पैमाने पर उसकी तलाश शुरू की गई थी। फिर 26 मई को उसके डोमिनिका पुलिस की हिरासत में होने का पता चला था। उसने अपहरण का आरोप लगाया है।

फोटोः IANS
फोटोः IANS 

एंटीगुआ और बारबुडा पुलिस ने भारत के भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के 23 मई को एंटीगुआ से संभावित अपहरण की जांच शुरू कर दी है। कैरिबियन द्वीप के एक समाचार आउटलेट एंटीगुआ केस रूम के अनुसार, प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने कहा है कि चोकसी के वकीलों ने पुलिस आयुक्त को उन लोगों के नाम प्रदान करते हुए लिखा है, जिनके बारे में उनका मानना है कि उनका अपहरण किया गया था।

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प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउन ने कहा कि पुलिस और सरकार दोनों ही आरोपों को गंभीरता से ले रही हैं। ब्राउन ने एक रेडियो से बात करते हुए कहा कि उन्हें पता चला है कि चोकसी ने एंटीगुआ और बारबुडा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है कि उनका अपहरण कर डोमिनिका ले जाया गया। ब्राउन ने कहा, "चोकसी ने एंटीगुआ और बारबुडा की रॉयल पुलिस फोर्स में शिकायत दर्ज कराई है कि उनका अपहरण कर लिया गया है। उन्होंने अपने वकीलों के माध्यम से औपचारिक दावा किया कि उन्हें एंटीगुआ से अपहरण कर डोमिनिका ले जाया गया था।"

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डोमिनिकन उच्च न्यायालय चोकसी की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। इस बीच एसोसिएट्स टाइम्स की एक अन्य रिपोर्ट में डोमिनिका के विपक्षी नेता लेनोक्स लिंटन के थ्योरी में गलती पाई गई, जिन्होंने कथित तौर पर दावा किया था कि चोकसी को 23 मई की रात 10 बजे के आसपास अर्ने के यॉट कॉलिओप में डोमिनिका लाया गया था।

भारत में पीएनबी धोखाधड़ी मामले में सीबीआई और ईडी द्वारा वांछित मेहुल चोकसी 23 मई को एंटीगुआ से लापता हो गया था, जिसके बाद बड़े पैमाने पर उसकी तलाश शुरू की गई थी। फिर 26 मई को उसके डोमिनिका पुलिस की हिरासत में होने का पता चला था। चोकसी और उसके वकीलों ने दावा किया कि उसका अपहरण कर जबरन एक जहाज पर चढ़ा दिया गया था।

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इस मामले में डोमिनिका की एक अदालत में 2 जून को चोकसी ने उसे अवैध प्रवेश के लिए दोषी नहीं ठहराये जाने का अनुरोध किया। वह व्हीलचेयर पर नीली टी-शर्ट और काली पतलून में मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुआ। डोमिनिका न्यूज ऑनलाइन के अनुसार, मजिस्ट्रेट की अदालत ने चोकसी को जमानत देने से इनकार कर दिया क्योंकि सरकारी अभियोजक ने तर्क दिया कि वह भारत में 11 अपराधों और एंटीगुआ में प्रत्यर्पण कार्रवाई का सामना कर रहा है।

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बता दें कि भारत में पीएनबी बैंक से करीब 13000 करोड़ रुपये के लोन घोटाले में भतीजे नीरव मोदी और अन्य के साथ आरोपी 62 वर्षीय चोकसी ने इस मामले में सीबीआई द्वारा मामला दर्ज करने से कुछ दिन पहले जनवरी 2018 में भारत छोड़ दिया था। इसके बाद उसके एंटीगुआ की नागरिकता लेने की बात पता चली थी। तभी से भारतीय एजेंसियां उसे देश वापस लाने की कोशिश कर रही हैं।

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