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दिल्ली: ईडी की गिरफ्तारी को आप विधायक अमानतुल्लाह ने दी चुनौती, हाईकोर्ट का किया रुख

अमानतुल्लाह खान को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत दो सितंबर को गिरफ्तार किया गया था।

फोटोः IANS
फोटोः IANS 

आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्लाह खान ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख कर धन शोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की गई अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी।

यह मामला खान के दिल्ली वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रहने के दौरान कथित अनियिमतताओं से संबंधित है। खान की याचिका को इस हफ्ते के आखिर में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किये जाने की संभावना है।

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खान को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत दो सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने यहां ओखला स्थित उनके आवास पर तलाशी के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था। वह 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में हैं।

खान के खिलाफ धन शोधन का मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी और दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज तीन शिकायतों से उत्पन्न हुआ।

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ईडी ने अपनी अभियोजन शिकायत (आरोप पत्र के समान) पांच लोगों को नामजद किया है जिनमें खान के तीन कथित सहयोगी -- जीशान हैदर, दाउद नसीर और जावेद इमाम सिद्दीकी शामिल हैं।

ईडी के अनुसार, तलाशी की कार्रवाई कर्मचारियों की कथित अवैध भर्ती और 2018-2022 के दौरान दिल्ली वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को ‘‘अनुचित’’ तरीके से पट्टे पर देने के जरिए आरोपियों द्वारा ‘‘अवैध’’ व्यक्तिगत लाभ हासिल करने से संबंधित मामले में की गई थी। कथित अवैध भर्ती के दौरान खान वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे।

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