उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन त्रासदि के बाद से निलंबित डॉ कफील खान को आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने कफील खान के खिलाफ 2019 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ भाषण देने के आरोप में दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई पर भी रोक लगा दी है।
Published: 26 Aug 2021, 10:16 PM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस गौतम चौधरी की एकलपीठ ने डॉ. कफील खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से अभियोजन चलाने की अनुमति लिए बगैर चार्जशीट पर सीजेएम अलीगढ़ द्वारा संज्ञान लेने की कार्यवाही को भी रद्द कर दिया है। जस्टिस गौतम चौधरी ने मामले में सीनीयर एडवोकेट दिलीप कुमार, एडवोकेट मनीष कुमार सिंह और राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश दिया।
Published: 26 Aug 2021, 10:16 PM IST
बता दें कि डॉक्टर कफील खान के खिलाफ नागरिकता संशोधन कानून और एनआऱसी के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में आयोजित एक सभा में कथित तौर पर भड़काऊ और देश विरोधी भाषण देने के आरोप में 12 दिसंबर 2019 को एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में पुलिस ने आईपीसी की धारा 197 के तहत लोक सेवक के विरूद्ध आपराधिक कार्यवाही के लिए जरूरी सरकार की अनुमति लिए बिना ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दिया। सीजेएम ने भी चार्जशीट रिपोर्ट पर संज्ञान ले लिया, जिसकी वैधता को कफील खान ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
Published: 26 Aug 2021, 10:16 PM IST
गौरतलब है कि इसी केस के आधार पर योगी सरकार ने डॉ कफील खान के खिलाफ एनएसए लगाया था, जिसके बाद कफील को एनएसए के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसमें उन्हे करीब 6 महीने तक जेल में रहना पड़ा। बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एनएसए की कार्रवाई को रद्द कर दिया था।जिस बयान के आधार पर डॉ कफील पर एनएसए लगाया गया था, उसे कोर्ट ने भड़काऊ या फिर देश तोड़ने वाला बयान नहीं माना। कोर्ट ने कफील के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई को रद्द करते हुए तत्काल रिहा करने का आदेश दिया था।
Published: 26 Aug 2021, 10:16 PM IST
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Published: 26 Aug 2021, 10:16 PM IST