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अदाणी समूह के खिलाफ खबर चलाना पड़ा भारी! एक संपादक सहित दो मीडिया हाउस के चार पत्रकारों को अहमदाबाद पुलिस ने किया तलब

अहमदाबाद पुलिस की अपराध शाखा ने तीन स्टॉक निवेशकों द्वारा दायर एक आवेदन की जांच करते हुए दावा किया है कि अदाणी समूह पर भ्रामक समाचार रिपोर्टों के कारण उनके निवेश पर भारी नुकसान हुआ है।

फोटो: सोशल मीडिया
फोटो: सोशल मीडिया 

अहमदाबाद पुलिस की अपराध शाखा ने तीन स्टॉक निवेशकों द्वारा दायर एक आवेदन की जांच करते हुए दावा किया है कि अदाणी समूह पर भ्रामक समाचार रिपोर्टों के कारण उनके निवेश पर भारी नुकसान हुआ है और इसके पीछे एक साजिश का आरोप लगाते हुए, एक संपादक सहित दो मीडिया हाउस के चार पत्रकारों को तलब किया है। अहमदाबाद के कुछ निवेशकों ने अपराध शाखा के समक्ष एक आवेदन दायर कर आरोप लगाया कि अदाणी समूह में एफपीआई की संदिग्ध हिस्सेदारी के बारे में भ्रामक, असत्य और असत्यापित कहानी प्रकाशित करके देश के निवेशकों को धोखा देने की देशव्यापी साजिश रची गई है।

Published: 21 Oct 2021, 9:06 PM IST

अहमदाबाद अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक निखिल ब्रह्मभट्ट ने आईएएनएस से कहा, "सीआरपीसी की धारा 160 के प्रावधानों के तहत जांच अधिकारी समन जारी कर सकता है और हमने आवेदन के संबंध में एक प्रमुख समाचार चैनल के एंकर के साथ-साथ एक संपादक सहित एक प्रमुख वित्तीय समाचार पत्र के तीन पत्रकारों को तलब किया है। आवेदन अदाणी समूह के बारे में भ्रामक समाचारों के कारण भारी नुकसान का दावा करने वाले अहमदाबाद के तीन निवेशकों द्वारा दायर किया गया।"

Published: 21 Oct 2021, 9:06 PM IST

उन्होंने कहा, "अपराध शाखा ने आवेदन के संबंध में सभी चार पत्रकारों के साथ-साथ स्टॉक एक्सचेंज के अधिकारी के बयान दर्ज किए हैं। हम आवेदन की जांच कर रहे हैं और जांच कर रहे हैं कि क्या टीवी मीडिया आउटलेट्स द्वारा स्पष्ट इरादों और इससे संबंधित अन्य चिंताओं के साथ साजिश रची गई थी। अगर एसीबी को आवेदन में किए गए दावों में कोई योग्यता मिलती है, तो हम मीडिया आउटलेट्स के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज करेंगे।"

Published: 21 Oct 2021, 9:06 PM IST

पुलिस ने कहा कि आवेदन चैनल और अखबार द्वारा उपरोक्त विषय पर प्रसारित समाचारों के आधार पर दायर किया गया था। आवेदन के अनुसार, उस दिन 'भ्रामक और असत्यापित समाचार' प्रसारित करके देश के निवेशकों के खिलाफ साजिश रची जा रही थी।

Published: 21 Oct 2021, 9:06 PM IST

आवेदन में कहा गया है कि अदाणी समूह की कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई, जिससे निवेशकों को नुकसान हुआ। याचिका में कहा गया है कि अहमदाबाद के कुछ निवेशकों को समाचार चैनल द्वारा चलाए जा रहे इस तरह के 'भ्रामक अभियान' के कारण भारी मौद्रिक नुकसान हुआ।

आईएएनएस के इनपुट के साथ

Published: 21 Oct 2021, 9:06 PM IST

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Published: 21 Oct 2021, 9:06 PM IST