पटना हाई कोर्ट की कार्यप्रणाली और न्यायपालिका में फैली भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले जज को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अमरेश्वर प्रताप साही ने वरिष्ठ जज राकेश कुमार को नोटिस जारी कर उन्हें सभी प्रकार की सुनवाई करने से रोक लगा दिया है। माना जा रहा है कि यह कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने पर की गई है। खबरों के मुताबिक, पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में 11 जजों की फुल बेंच बैठी। फुल बेंच ने जस्टिस राकेश कुमार के आदेश को रद्द कर दिया है।
Published: 29 Aug 2019, 5:59 PM IST
बुधवार को पटना हाई कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस राकेश कुमार ने पूर्व आईएएस अधिकारी केपी रमैया को जमानत दिये जाने के मामले में नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि राज्य की निचली अदालतों के भ्रष्ट न्यायिक अधिकारियों को संरक्षण मिल रहा है।
Published: 29 Aug 2019, 5:59 PM IST
उन्होंने आरोप लगाया था कि जिस अधिकारी को भ्रष्टाचार के मामले में बर्खास्त होना चाहिए, उस अधिकारी को मामूली सी सजा देकर छोड़ दिया जा रहा है। उन्होंने सवाल उठाते हुए पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद निचली अदालत ने रमैया को जमानत कैसे दे दी।
Published: 29 Aug 2019, 5:59 PM IST
उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जब से हमने न्यायमूर्ति पद की शपथ ली है, तब से यह देख रहा हूं कि वरिष्ठ जज मुख्य न्यायाधीश को मस्का लगाने में मशगूल रहते हैं, ताकि उनसे कोई फेवर ले सकें और भ्रष्टाचारियों को भी फेवर दे सकें।
Published: 29 Aug 2019, 5:59 PM IST
इसके बाद आनन फानन में चीफ जस्टिस की अध्यक्षता में 11 जजों की फुल बेंच बैठी और उनको सुनवाई से हटा दिया गया। साथ रजिस्ट्री को भी शो कॉज किया है, जिसमें उनसे जवाब मांगा गया है कि जो केस डिसपोजल हो चुका था, उसे किसके आदेश से वहां लगाया गया है?
Published: 29 Aug 2019, 5:59 PM IST
बता दें कि केपी रमैया ने 23 मार्च 2018 को हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी जिसे खारिज कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने निचली अदालत में सरेंडर किया जहां से उन्हें 8 मई को जमानत मिल गई। केपी रमैया पर घोटाला का आरोप है। उनके साथ रिटायर्ट आईएएस अधिकारी रामाशीष पासवान, आईएएस अधिकारी एसएम राजू और पांच अन्य लोग बिहार महादलित विकास मिशन फंड घोटाले के आरोप लगे हैं।
Published: 29 Aug 2019, 5:59 PM IST
Google न्यूज़, नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें
प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia
Published: 29 Aug 2019, 5:59 PM IST