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अश्लील कंटेंट दिखाने वाले OTT Platforms के खिलाफ एक्शन, 18 ओटीटी, 19 वेबसाइट समेत 10 ऐप ब्लॉक

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अश्लील सामग्री प्रसारित करने वाले 18 ओटीटी प्लेटफार्मों के खिलाफ कार्रवाई की है। 19 वेबसाइटें, 10 ऐप्स (गूगल प्ले स्टोर के 7, एप्पल प्ले स्टोर के 3) और इन प्लेटफ़ॉर्म से जुड़े 57 सोशल मीडिया अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिए गए हैं।

फोटो: सोशल मीडिया
फोटो: सोशल मीडिया 

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर की कई चेतावनियों के बाद अश्लील सामग्री परोसने को लेकर 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सरकार का डंडा चला है और उन्हें ब्लॉक कर दिया गया है। बता दें कि सरकार की तरफ से की गई कार्रवाई में ओटीटी प्लेटफॉर्म की 19 वेबसाइट, 10 ऐप्स, 57 सोशल मीडिया हैंडल ब्लॉक किए गए हैं।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अश्लील सामग्री प्रसारित करने वाले 18 ओटीटी प्लेटफार्मों के खिलाफ कार्रवाई की है। 19 वेबसाइटें, 10 ऐप्स (गूगल प्ले स्टोर के 7, एप्पल प्ले स्टोर के 3) और इन प्लेटफ़ॉर्म से जुड़े 57 सोशल मीडिया अकाउंट भारत में ब्लॉक कर दिए गए हैं।

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केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बार-बार 'रचनात्मक अभिव्यक्ति' की आड़ में अश्लीलता का प्रचार-प्रसार न करने के लिए प्लेटफार्मों की जिम्मेदारी पर जोर दिया था। इसके बाद 12 मार्च को अनुराग ठाकुर ने घोषणा की थी कि अश्लील सामग्री प्रकाशित करने वाले 18 ओटीटी प्लेटफार्मों को ब्लॉक कर दिया गया है। यह निर्णय भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों और मीडिया और मनोरंजन जगत के साथ महिला अधिकारों और बाल अधिकारों के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले डोमेन विशेषज्ञों के परामर्श के बाद सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के तहत लिया गया।

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ये ओटीटी प्लेटफॉर्म ड्रीम्स फिल्म्स, वूवी, येस्मा, अनकट अड्डा, ट्राई फ्लिक्स, एक्स प्राइम, नियॉन एक्स वीआईपी, बेशरम, शिकारी, खरगोश, एक्स्ट्रामूड, न्यूफ़्लिक्स, मूडएक्स, मोजफ्लिक्स, हॉट शॉट्स वीआईपी, फुगी, चिकूफ़्लिक्स, प्राइम प्ले हैं, जिन्हें ब्लॉक किया गया है।

इन प्लेटफार्मों पर प्रसारित की गई सामग्री का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अश्लील और महिलाओं को अपमानजनक तरीके से चित्रित करने वाला पाया गया। इसमें विभिन्न संदर्भों में नग्नता और यौन कृत्यों को परोसा गया है, जैसे कि शिक्षकों और छात्रों के बीच संबंध, अनाचारपूर्ण पारिवारिक रिश्ते आदि।

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इसे आईटी अधिनियम की धारा 67 और 67ए, आईपीसी की धारा 292 और महिलाओं के अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, 1986 की धारा 4 का उल्लंघन माना गया था। ओटीटी ऐप्स में से एक को 1 करोड़ से अधिक डाउनलोड मिले हैं, जबकि दो अन्य को गूगल प्ले स्टोर पर 50 लाख से अधिक डाउनलोड मिले हैं।

इसके अलावा, इन ओटीटी प्लेटफार्मों ने दर्शकों को अपनी वेबसाइटों और ऐप्स पर आकर्षित करने के लिए ट्रेलरों, विशिष्ट दृश्यों और बाहरी लिंक को प्रसारित करने के लिए बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया का उपयोग किया। संबंधित ओटीटी प्लेटफार्मों के सोशल मीडिया खातों पर 32 लाख से अधिक फ़ॉलोअर्स थे।

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