बीते साल नवंबर में न्यूयॉर्क से नई दिल्ली आ रही फ्लाइट में नशे की हालत में बुजुर्ग महिला पर पेशाब करने वाले आरोपी शंकर मिश्रा को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया। आरोपी ने अदालत को बताया कि महिला ने खुद अपनी सीट पर पेशाब किया था। मिश्रा ने यह दावा सत्र अदालत ने दिल्ली पुलिस द्वारा उसकी हिरासत का अनुरोध करने वाले एक आवेदन पर नोटिस जारी करने के बाद किया है। मिश्रा ने कोर्ट को बताया कि मैं आरोपी नहीं हूं। पेशाब करने वाला कोई और होगा या पेशाब उसने ही किया होगा।
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उन्होंने आगे दावा किया कि महिला किसी संबंधित बीमारी से पीड़ित थी। महिला के बैठने की व्यवस्था ऐसी थी कि कोई भी उसकी सीट पर नहीं जा सकता था। उन्होंने कहा, उनकी सीट ऐसी थी कि उस पर केवल पीछे से ही पहुंचा जा सकता था और वैसे भी पेशाब सीट के सामने वाले हिस्से तक नहीं पहुंच सकता था। साथ ही, शिकायतकर्ता के पीछे बैठे व्यक्ति ने भी ऐसी कोई शिकायत नहीं की थी।
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11 जनवरी को मिश्रा के वकील ने तर्क दिया था कि अश्लील होते हुए भी उनकी हरकतों का मकसद पीड़िता का यौन उत्पीड़न करना नहीं था। गौरतलब है कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोमल गर्ग ने आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।
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अदालत ने कहा था कि जैसा कि मिश्रा सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत नोटिस दिए जाने के बाद भी जांच में शामिल नहीं हुए, उनका आचरण किसी भी विश्वास को प्रेरित नहीं करता। आरोपी मिश्रा की ओर से पेश अधिवक्ता मनु शर्मा ने तर्क दिया था कि मिश्रा ने मामले में गैर-जमानती वारंट जारी करने की आवश्यकता पर सवाल उठाते हुए एयर इंडिया द्वारा जांच प्रक्रिया से भागने का कोई प्रयास नहीं किया।
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अदालत में यह भी कहा था कि दिल्ली पुलिस ने केवल एक गैर-जमानती अपराध में प्राथमिकी दर्ज की है, जबकि अन्य जमानती अपराध हैं। गौरतलब है कि अदालत ने 7 जनवरी को मिश्रा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
आईएएनएस के इनपुट के साथ
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