बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे और समाजवादी पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ बयान देने के मामले में हाईकोर्ट ने FIR रद्द किए जाने और गिरफ्तारी पर रोक लगाए जाने की अब्बास अंसारी के अर्जी को खारिज किया है।
आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस साधना रानी ठाकुर की डिवीजन बेंच ने पुलिस द्वारा चार्जशीट लगाए जाने के बाद अब्बास अंसारी की अर्जी को खारिज कर दिया है। ऐसे में अब अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर अदालत की रोक नहीं है। पुलिस इस मामले में अब अब्बास अंसारी को कभी भी कर गिरफ्तार सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछली सुनवाई में अब्बास की गिरफ्तारी पर 12 मई तक रोक लगा रखी थी।
गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी ने विवादित बयान देते हुए कहा था, "विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अधिकारियों को 6 महीने तक हटाया नहीं जाएगा। पहले उनसे हिसाब लिया जाएगा। इस मामले में अखिलेश भैया से बात भी हो चुकी है"
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