उत्तर प्रदेश के गृह विभाग के मुताबिक, प्रदेश में जल्द ही 'लव जिहाद' के खिलाफ एक सख्त कानून लाया जाएगा। 'लव जिहाद' के खिलाफ कानून बनाने को लेकर गृह विभाग ने कानून विभाग को एक प्रस्ताव भेजा है। इससे पहले खबर आई थी कि योगी सरकार राज्य में धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाने की तैयारी में है। हाल ही में प्रदेश में कथित लव जिहाद के मामलों को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने यह फैसला लिया है।
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एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था कि अन्य राज्यों के धर्मांतरण के खिलाफ बने कानूनों और अधिनियमों की स्टडी की जा रही है। इसके बाद धर्मांतरण को लेकर उत्तर प्रदेश का अपना कानून बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के पिछले दिनों अलग-अलग हिस्सों से कथित ‘लव जिहाद’ का दावा किया गया था। खबरों के मुताबिक, कानपुर में 11 ऐसे मामलों में जांच चल रही है, जिसमें धोखे से धर्मांतरण के आरोप लगाए गए हैं।
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देश के इन 8 राज्यों में इस संबंध में है कानून:
देश के 8 राज्यों में धर्मांतरण के खिलाफ कानून हैं। इनमें अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और उत्तराखंड शामिल हैं। ओडिशा देश का ऐसा राज्य है, जहां धर्मांतरण पर सबसे पहले साल 1968 में कानून बना था। उत्तर प्रदेश इस सूची में शामिल होने वाला 9वां राज्य होगा। कानूनी जानकारों के मुताबिक, अलग-अलग राज्यों में ऐंटी-कन्वर्जन लॉज किसी भी व्यक्ति को सीधे या जबरन या धोखाधड़ी या खरीद और प्रलोभन के जरिए धर्मांतरण करने से रोकते हैं।
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