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कोरोना वैक्सीन पर जारी रहेगा 5 फीसदी टैक्स, ब्लैकफंगस की दवा पर राहत, GST परिषद की बैठक में सरकार का फैसला

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में शनिवार को जीएसटी परिषद की 44वीं बैठक में कोविड संबंधी दवाओं, वैक्सीन, ब्लैकफंगस की दवाओं और अन्य संबंधित आवश्यक वस्तुओं पर लगने वाले जीएसटी दर को लेकर अहम फैसला लिया गया है।

फोटोः सोशल मीडिया
फोटोः सोशल मीडिया 

भारत में कोविड-19 वैक्सीन पर पांच प्रतिशत टैक्स जारी रहेगा। विपक्षी दलों समेत विभिन्न वर्गों के विरोध के बावजूद शनिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हुई वस्तु एवं सेवा कर परिषद की 44वीं बैठक में यह फैसला लिया गया। सीतारमण ने कहा कि टीकों पर 5 फीसदी जीएसटी जारी रहेगा। केंद्र घोषणा के अनुसार 75% वैक्सीन खरीदेगा और उसका जीएसटी भी चुकाएगा। लेकिन जीएसटी से होने वाली आय का 70% राज्यों के साथ साझा किया जाएगा।

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी परिषद की बैठक के बाद उसमें लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि जीएसटी परिषद में कोरोना वैक्सीन पर पांच फीसदी जीएसटी दर को कायम रखने पर सहमति बनी है। इसके साथ ही कोरोना और ब्लैकफंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं टोसिलिमैब और एम्फोटेरिसिन पर भी कोई कर नहीं लगाने का फैसला हुआ है।

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सीतारमण ने आगे कहा कि जीएसटी परिषद ने रेमडेसिविर पर कर की दर को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने का फैसला लिया है। साथ ही एम्बुलेंस पर जीएसटी की दर को 28 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी किया गया है। इसके अलावा परिषद ने मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, बीआईपीएपी मशीनों, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, वेंटिलेटर, पल्स ऑक्सीमीटर पर कर की दर को 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया है।

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कुल मिलाकर बात करें तो आज हुई जीएसटी परिषद की बैठक में हुए फैसले के अनुसार अब रेमेडिसविर पर जीएसटी पांच फीसदी हो गई है। उपकरणों की बात करें तो मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर/जेनरेटर, वेंटिलेटर, वेंटिलेटर मास्क/हेलमेट, बीआईपीएपी मशीन जैसे उपकरणों पर जीएसटी की दर पांच फीसदी हुई है। इसके अलावा कोरोना टेस्टिंग किट और स्पेसिफाइड इन्फ्लेमेटरी डायग्नॉस्टिक किट पर भी कर 12 फीसदी से घटाकर पांच फीसदी कर दिया गया है।

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