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देश के पूर्व अग्निवीरों के लिए BSF की भर्ती में केंद्र सरकार ने किया बड़ा ऐलान, अब मिलेगी ये छूट

नोटिफिकेशन में बताया गया है कि कॉन्स्टेबल की भर्ती में भूतपूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिल की जाएगी। वहीं बाद के बैच को तीन साल तक आयु सीमा में छूट मिलेगी।

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर 

केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) में रिक्तियों में पूर्व-अग्निवरों के लिए 10 फीसदी आरक्षण की घोषणा की है। वहीं, इसके साथ ही पहले बैच के पूर्व अग्निवीरों को ऊपरी आयु सीमा में भी 5 साल की छूट दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना के जरिए इसकी घोषणा की है। गृह मंत्रालय द्वारा 6 मार्च को जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि बीएसएफ में रिक्तियों का 10 प्रतिशत भूतपूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होगा।

Published: 10 Mar 2023, 11:50 AM IST

नोटिफिकेशन में बताया गया है कि कॉन्स्टेबल की भर्ती में भूतपूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिल की जाएगी। वहीं बाद के बैच को तीन साल तक आयु सीमा में छूट मिलेगी।

Published: 10 Mar 2023, 11:50 AM IST

गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार भूतपूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा से भी छूट दी जाएगी। इसके लिए गृह मंत्रालय ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जनरल ड्यूटी कैडर रिक्रूटमेंट रूल्स, 2015 में संसोधन किया है, जो गुरुवार (9 मार्च) से लागू हो गया है।

Published: 10 Mar 2023, 11:50 AM IST

इससे पहले अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में बदवाल किया गया था। भारतीय सेना द्वारा जारी विज्ञापन में कहा गया था कि अग्निवीर भर्ती के लिए तीन चरण हैं। पहले कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, दूसरे चरण में फिटनेस टेस्ट होगा और फिर तीसरे चरण में मेडिकल परीक्षण होगा। इससे पहले जो प्रक्रिया चली आ रही थी, उसके अनुसार, पहले उम्मीदवारों का फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता था। इसके बाद उम्मीदवारों का मेडिकल टेस्ट होता था और आखिरी चरण में उन्हें कॉमन एंट्रेंस टेस्ट पास करनी होती थी। नए भर्ती नियम 2023-24 के अगले भर्ती चक्र से सेना में शामिल होने के इच्छुक करीब 40 हजार उम्मीदवारों पर लागू होंगे।

भारतीय सेना के मुताबिक, भर्ती प्रक्रिया में बदलाव भर्ती रैलियों में आने वाले हजारों उम्मीदवारों के लिए आने वाली जरूरी भारी प्रशासनिक लागत और लॉजिस्टिकल मैनेजमेंट को देखते हुए किया गया।

Published: 10 Mar 2023, 11:50 AM IST

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Published: 10 Mar 2023, 11:50 AM IST

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