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आतंकवादी पन्नू भारत में फैला रहा अराजकता, 'लॉ फर्म' की आड़ में आतंकी गतिविधियों को इस तरह दे रहा अंजाम

साल 2019 में पन्नू पर भारत के खिलाफ अलगाववादी और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए एनआईए ने आईपीसी की कई धाराओं और यूए (पी) अधिनियम की धारा 13, 17 और 18 के तहत आरोप लगाया था।

फोटो: सोशल मीडिया
फोटो: सोशल मीडिया 

खुफिया एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि कनाडा स्थित खालिस्तान समर्थक आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने युवाओं को अलगाववादी आंदोलन में शामिल होने के लिए उकसाया। यहां तक कि उसने युवाओं को पंजाब में मुक्ति समर्थक नारे वाले उत्तेजक पोस्टर चिपकाने के लिए भी मना लिया।

पन्नू विदेश में एक 'लॉ फर्म' भी चलाता है। पन्नू की लॉ फर्म को 'पन्नू लॉ फर्म' के नाम से जाना जाता है। इसके दफ्तर न्यूयॉर्क (एस्टोरिया बुलेवार्ड, क्वींस) और कैलिफोर्निया (लिबर्टी स्ट्रीट, फ्रेमोंट) में हैं।

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हालांकि, विडंबना यह है कि उस पर भारत में नफरत फैलाने और देश में कानून व्यवस्था की समस्याएं पैदा करने का आरोप लगाया गया है। 6 जुलाई 2017 को सोहना, एसएएस नगर में पन्नू के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

इस मामले में कई युवकों को गिरफ्तार किया गया था। खुफिया रिपोर्ट में जिक्र किया गया है कि पन्नू के निर्देश पर, गिरफ्तार युवक अलगाववादी आंदोलन को बढ़ावा देने और पंजाब में मुक्ति समर्थक नारों के साथ उत्तेजक पोस्टर लगाने में भी शामिल थे।

20 दिसंबर 1990 को पन्नू के खिलाफ टाडा एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया था। 2 अप्रैल 2018 को पन्नू के खिलाफ एसबीएस नगर के थाना सदर बंगा में एक और मामला दर्ज किया गया था।

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पन्नू पर सिख युवाओं को शराब की दुकानें जलाने और अन्य विनाशकारी गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करने का आरोप लगाया गया था। एक महीने बाद 31 मई 2018 को बटाला के रंगार नांगल में एक और एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने शराब की दुकानों को जलाने और हत्याओं सहित अन्य विनाशकारी गतिविधियों की योजना बनाने में लगे एक आतंकी मॉड्यूल को नष्ट कर दिया। जांच में पता चला था कि उन्हें पन्नू ने उकसाया था।

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पन्नू ने युवाओं से राज्यभर में पंजाब जनमत संग्रह के लिए बैनर प्रदर्शित करने का भी आग्रह किया। इस घटना को लेकर 19 अक्टूबर 2018 को अमृतसर के सुल्तानविंड में मामला दर्ज किया गया था। पन्नू के निर्देश पर इन युवाओं ने अमृतसर शहर में रेफरेंडम 2020 के बैनर प्रदर्शित करने का प्रयास किया, जिससे हिंदुओं और सिखों के बीच सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया था।

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साल 2019 में पन्नू पर भारत के खिलाफ अलगाववादी और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए एनआईए ने आईपीसी की कई धाराओं और यूए (पी) अधिनियम की धारा 13, 17 और 18 के तहत आरोप लगाया था। यह मामला 15 जनवरी 2019 को दर्ज किया गया था। एनआईए ने बाद में अप्रैल 2020 में पन्नू के खिलाफ देशद्रोह की धाराएं जोड़ दी।

रिपोर्ट के अनुसार, पन्नू की शादी गुरदासपुर जिले के धारीवाल की रहने वाली कुलविंदर कौर से हुई थी। कौर को निक्की के नाम से भी जाना जाता है। उनका एक बेटा और एक बेटी है।

आईएएनएस के इनपुट के साथ

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