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'2024 के मतदान से ट्रंप को हटाने की राज्यों की कोशिश से देश में मचेगा बवाल', पूर्व राष्ट्रपति के वकीलों की धमकी

ट्रंप के वकीलों ने तर्क दिया, "यदि अन्य राज्य अदालतें और राज्य के अधिकारी कोलोराडो का अनुसरण करते हैं और संभावित रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को अपने मतपत्रों से बाहर करते हैं तो ये प्रयास अराजकता और अशांति फैलाएंगे"।

फोटो: IANS
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अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। हालांकि उन पर कई कानूनी प्रक्रिया भी चल रही है। इसी बीच पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वकीलों ने चेतावनी दी है कि अगर राज्य इस साल के राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप को खड़ा होने से रोकते हैं तो अमेरिका में अराजकता फैलेगी और बवाल मचेगा।

सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले महीने, कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ट्रंप संवैधानिक रूप से 2024 में चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं।

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ट्रंप के वकीलों ने गुरुवार को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट को सौंपे गए एक संक्षिप्त विवरण में कहा, “अदालत को कोलोराडो के फैसले को पलट देना चाहिए। राष्ट्रपति ट्रम्प धारा 3 के अधीन नहीं हैं। राष्ट्रपति संविधान के तहत 'संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकारी' नहीं हैं। वो किसी भी चीज़ में 'शामिल' नहीं हुए जो 'विद्रोह' के योग्य हो।''

वकीलों ने आगे तर्क दिया, "यदि अन्य राज्य अदालतें और राज्य के अधिकारी कोलोराडो का अनुसरण करते हैं और संभावित रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को अपने मतपत्रों से बाहर करते हैं तो ये प्रयास अराजकता और अशांति फैलाएंगे"।

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इस महीने की शुरुआत में ट्रम्प की अपील को स्वीकार करते हुए अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई के लिए सहमत हुआ।

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले का समाधान होने तक कोलोराडो के फैसले पर रोक लगा दी गई है, और राज्य के शीर्ष चुनाव अधिकारी ने रिपब्लिकन मतपत्र पर ट्रंप के नाम के साथ 2024 के राष्ट्रपति प्राथमिक मतपत्रों को प्रमाणित किया है।

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यदि न्यायाधीश यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोलोराडो के प्राथमिक चुनाव से पहले ट्रम्प सार्वजनिक पद के लिए अयोग्य हैं, तो उनके लिए डाले गए किसी भी वोट को नहीं गिना जाएगा।कोलोराडो मामले में बहस 8 फरवरी को निर्धारित है।

आईएएनएस के इनपुट के साथ

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