विपक्षी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के अध्यक्ष शहबाज शरीफ ने सोमवार को प्रधानमंत्री इमरान खान पर देश में 'सिविलियन मार्शल लॉ' लगाने के लिए उनकी आलोचना की और उनके इस कदम को 'असंवैधानिक' करार दिया। जियो न्यूज ने इसकी जानकारी दी। पीपीपी अध्यक्ष बिलावल भुट्टो-जरदारी और जेयूआई-एफ नेता असद महमूद के साथ एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि खान ने अपनी पार्टी के सदस्यों के साथ पाकिस्तान के संविधान को चुनौती दी है।
इससे पहले रविवार को शरीफ ने कहा था कि खान और नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी पर अनुच्छेद 6 लगाया जाएगा।
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बिलावल ने रविवार को कहा कि सरकार ने खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान की अनुमति नहीं देकर संविधान का उल्लंघन किया है।
उन्होंने कहा, "हम सभी संस्थानों से पाकिस्तान के संविधान की रक्षा करने, उसे बनाए रखने, बचाव करने और उसे लागू करने का आह्वान करते हैं।"
डिप्टी स्पीकर ने खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को संविधान के अनुच्छेद 5 के खिलाफ बताते हुए प्रधानमंत्री को हटाने की विपक्ष की उम्मीदों को धराशायी कर दिया।
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