पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आज कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इस्लामाबाद की एक जिला और सत्र अदालत ने तोशखना मामले में गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट को निलंबित करने की मांग वाली उनकी याचिका खारिज कर दिया है। अब एक बार फिर इमरान खान पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है।
याचिका में तोशखना मामले में उनके खिलाफ जारी गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट को निलंबित करने की मांग की गई थी। जियो न्यूज के मुताबिक, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जफर इकबाल ने पहले मामले की संक्षिप्त सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसकी बाद में उन्होंने घोषणा की। सोमवार की सुनवाई के दौरान इमरान खान के वकील अली बुखारी, कैसर इमाम और गोहर अली खान अदालत में पेश हुए।
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अली बुखारी ने दलील दी कि उनके मुवक्किल ने हमेशा अदालत के आदेशों का पालन किया है। जबकि कैसर इमाम ने तर्क दिया कि अगर इमरान खान पेश होने को तैयार हैं, तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती है। इस पर न्यायाधीश ने कहा कि पीटीआई प्रमुख वारंट के निलंबन के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते थे। हालांकि, इमाम ने न्यायाधीश से कहा कि वे चाहते हैं कि सत्र अदालत वारंट को निलंबित करे। जबकि बुखारी ने कहा, इमरान खान अदालत में पेश होने का तरीका जानना चाहते हैं।
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कैसर इमाम ने कहा कि चुनाव अधिनियम 2017 के तहत पीटीआई प्रमुख के खिलाफ एक निजी शिकायत दर्ज की गई थी। उन्होंने तर्क दिया कि आमतौर पर एक निजी शिकायत पर गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं किया जाता है और अदालत से वारंट को निलंबित करने का आग्रह किया। इस पर न्यायाधीश ने कहा कि पीटीआई प्रमुख के वकील ने उन्हें सूचित किया था कि उनका मुवक्किल अदालत में पेश नहीं होगा। इसके बाद जज ने याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया।
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28 फरवरी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जफर इकबाल ने तोशखाना मामले में लगातार अदालत में पेश नहीं होने पर पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। अदालत के आदेश के अनुसार, रविवार को इस्लामाबाद पुलिस की एक टीम ने गिरफ्तारी वारंट को लागू करने के लिए एक पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में जमान पार्क में स्थित इमरान के घर का दौरा किया था। लेकिन ऐसा करने में असफल रहे। इस बीच पीटीआई प्रमुख ने मामले में गिरफ्तारी के बाद जमानत के लिए आज लाहौर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
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