दुनिया

पाकिस्तानः इमरान खान को कोर्ट से झटका, गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगाने की मांग खारिज, फिर लटकी तलवार

तोशखाना मामले में लगातार पेश नहीं होने पर कोर्ट ने इमरान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था, जिस पर अमल के लिए रविवार को पुलिस की टीम जमान पार्क में स्थित इमरान के घर पहुंची थी, लेकिन वे वहां नहीं मिले थे। इस बीच इमरान ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

फोटोः IANS
फोटोः IANS 

पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को आज कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इस्लामाबाद की एक जिला और सत्र अदालत ने तोशखना मामले में गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट को निलंबित करने की मांग वाली उनकी याचिका खारिज कर दिया है। अब एक बार फिर इमरान खान पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है।

याचिका में तोशखना मामले में उनके खिलाफ जारी गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट को निलंबित करने की मांग की गई थी। जियो न्यूज के मुताबिक, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जफर इकबाल ने पहले मामले की संक्षिप्त सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसकी बाद में उन्होंने घोषणा की। सोमवार की सुनवाई के दौरान इमरान खान के वकील अली बुखारी, कैसर इमाम और गोहर अली खान अदालत में पेश हुए।

Published: undefined

अली बुखारी ने दलील दी कि उनके मुवक्किल ने हमेशा अदालत के आदेशों का पालन किया है। जबकि कैसर इमाम ने तर्क दिया कि अगर इमरान खान पेश होने को तैयार हैं, तो पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती है। इस पर न्यायाधीश ने कहा कि पीटीआई प्रमुख वारंट के निलंबन के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते थे। हालांकि, इमाम ने न्यायाधीश से कहा कि वे चाहते हैं कि सत्र अदालत वारंट को निलंबित करे। जबकि बुखारी ने कहा, इमरान खान अदालत में पेश होने का तरीका जानना चाहते हैं।

Published: undefined

कैसर इमाम ने कहा कि चुनाव अधिनियम 2017 के तहत पीटीआई प्रमुख के खिलाफ एक निजी शिकायत दर्ज की गई थी। उन्होंने तर्क दिया कि आमतौर पर एक निजी शिकायत पर गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं किया जाता है और अदालत से वारंट को निलंबित करने का आग्रह किया। इस पर  न्यायाधीश ने कहा कि पीटीआई प्रमुख के वकील ने उन्हें सूचित किया था कि उनका मुवक्किल अदालत में पेश नहीं होगा। इसके बाद जज ने याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया।

Published: undefined

28 फरवरी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जफर इकबाल ने तोशखाना मामले में लगातार अदालत में पेश नहीं होने पर पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। अदालत के आदेश के अनुसार, रविवार को इस्लामाबाद पुलिस की एक टीम ने गिरफ्तारी वारंट को लागू करने के लिए एक पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में जमान पार्क में स्थित इमरान के घर का दौरा किया था। लेकिन ऐसा करने में असफल रहे। इस बीच पीटीआई प्रमुख ने मामले में गिरफ्तारी के बाद जमानत के लिए आज लाहौर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

Published: undefined

Google न्यूज़नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें

प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia

Published: undefined