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इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट से झटका, चुनाव आयोग का फैसला बदलने की याचिका खारिज, नहीं लड़ सकेंगे 5 साल तक चुनाव

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट इमरान खान की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें पाकिस्तान के चुनाव आयोग के तोशाखाना मामले में उनकी अयोग्यता के फैसले को तुरंत निलंबित करने की मांग की थी।

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पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट इमरान खान की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें पाकिस्तान के चुनाव आयोग के तोशाखाना मामले में उनकी अयोग्यता के फैसले को तुरंत निलंबित करने की मांग की थी।

हाई कोर्ट से इमरान खान की याचिका खारिज होने के साथ ही अब उनके चुनाव लड़ने पर पाबंदी के चुनाव आयोग का फैसला बरकरार रहेगा। चुनाव आयोग ने इमरान खान को तोशखाना मामले में पांच साल तक सार्वजनिक पद पर रहने के लिए अयोग्य घोषित किया है और उनके चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।

गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने इमरान खान को अन्य राष्ट्रों के प्रमुखों और विदेशी गणमान्य व्यक्तियों से मिले उपहारों को अवैध रूप से बेचने और उसकी आय को छिपाने के आरोप में सार्वजनिक पद पर रहने से अयोग्य घोषित कर दिया था। रविवार को इमरान के वकील अली जफर ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने जफर की याचिका को तुरंत स्वीकार कर लिया था, लेकिन सोमवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने आयोग के फैसले को निलंबित करने से इनकार करते हुए इमरान की याचिका खारिज कर दी। आयोग के फैसले के बाद ही इमरान खआन की संसद सदस्यता भी खत्म हो गई थी।

इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ ने इमरान खान पर जोरदार हमला बोला है। शाहबाज शरीफ ने लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था इमरान खान एक चोर और प्रमाणित तौर पर झूठे व्यक्ति साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान को विदेशों से मिले उपहारों को भारी मुनाफे में बेचकर उसकी रकम को नहीं छिपाना चाहिए था। शाहबाद शरीफ ने कहा कि इमरान खान को इन उपहारों की नीलामी करवानी चाहिए थे और इससे मिली आय को सरकारी खजाने में जमा करवाना चाहिए था।

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