दुबई की एक अदालत ने एक भारतीय व्यक्ति को उसके खाते में गलती से जमा हुए 1.2 करोड़ रुपये नहीं लौटाने पर एक महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। द नेशनल की रिपोर्ट के अनुसार दुबई क्रिमिनल कोर्ट ने उस व्यक्ति को इतनी ही राशि का जुर्माना अदा करने और सजा पूरी होने के बाद उसे निर्वासित करने का आदेश दिया। दोषी ने अदालत को बताया कि उसे पैसे ट्रांसफर होने की सूचना मिली, लेकिन यह जानकारी नहीं थी कि पैसा कहां से आया। उसने कहा कि उस पैसे से मैने अपने किराए और खचरें का भुगतान किया।
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द नेशनल ने उस व्यक्ति के हवाले से बताया, एक कंपनी ने मुझसे पैसे वापस करने के लिए कहा, लेकिन मैंने इनकार कर दिया, क्योंकि मैं अनिश्चित था कि पैसा उसका है या नहीं। पैसा एक मेडिकल ट्रेडिंग कंपनी द्वारा स्थानांतरित किया गया था।
मेडिकल ट्रेडिंग कंपनी के एक अधिकारी ने अदालत को बताया कि गलती से पैसा कंपनी के खाते के समान दूसरे खाते में जमा हो गया। आरोपी द्वारा पैसा वापस करने से इनकार करने पर कंपनी ने घटना की सूचना अल रफा पुलिस स्टेशन को दी। दुबई पब्लिक प्रॉसिक्यूशन ने उन पर अवैध रूप से धन प्राप्त करने का आरोप लगाया। दोषी ठहराए गए शख्स ने फैसले के खिलाफ अपील की है और अगले महीने सुनवाई होने की उम्मीद है।
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