तोशाखाना मामले में पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को बड़ी राहत मिली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी है। उन्हें 3 साल की सजा सुनाई गई थी। हाईकोर्ट ने इसके साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है।
आपको बता दें, तोशाखाना केस में इमरान खान को पहले इस्लामाबाद की एक अदालत ने 5 अगस्त को 3 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद से ही वह जेल में बंद थे।
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तोशाखाना, पाकिस्तान कैबिनेट का एक विभाग है, जहां अन्य देशों की सरकारों, राष्ट्रप्रमुखों और विदेशी मेहमानों द्वारा दिए गए कीमती उपहारों को रखा जाता है। नियमों के मुताबिक, दूसरे देशों के प्रमुखों या गणमान्य लोगों से मिले उपहारों को तोशाखाना में रखा जाना जरूरी है।
इमरान खान 2018 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने थे। उन्हें अरब देशों की यात्राओं के दौरान महंगे उपहार मिले थे, जिन्हें इमरान ने तोशाखाना में जमा करा दिया था। कहा जाता है कि बाद में इमरान खान ने तोशाखाना से इन्हें सस्ते दामों पर खरीदा और बड़े मुनाफे में बेच दिया। इस पूरी प्रक्रिया को उनकी सरकार ने कानूनी इजाजत दी थी। इसी मामले में इमरान खान को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई है।
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