दुनिया

नीरव मोदी को UK में बड़ा झटका, भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की अपील खारिज

पिछले महीने नीरव मोदी ने लंदन हाईकोर्ट में याचिका में कहा था कि भारत में जेलों की हालत बेहद खराब है और वहां उसे जान का भी खतरा हो सकता है। लेकिन हाईकोर्ट ने उसकी अपील खारिज करते हुए कहा कि उसे भारत के हवाले करने का लोअर कोर्ट का फैसला गलत नहीं है।

फोटोः सोशल मीडिया
फोटोः सोशल मीडिया 

भारत के भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को यूके के हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की उसकी अपील को हाईकोर्ट ने ठुकरा दिया है। इसके बाद अब वो प्रत्यर्पण के आदेश के खिलाफ वहां की सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकेगा। ऐसे में उसकी भारत प्रत्यर्पण की राह अब और आसान हो गई है। फिलहाल नीरव लंदन के वॉन्ड्सवर्थ जेल में कैद है। वो यहां मार्च 2019 से कैद है।

Published: undefined

पिछले महीने लंदन हाईकोर्ट ने नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पित करने के मामले में बड़ा फैसला दिया था। हाईकोर्ट में नीरव मोदी ने याचिका में कहा था कि भारत में जेलों की हालत बेहद खराब है और वहां उसे जान का भी खतरा हो सकता है। लेकिन हाईकोर्ट ने उसकी अपील खारिज करते हुए कहा कि उसे भारत के हवाले करने का लोअर कोर्ट का फैसला गलत नहीं है।

Published: undefined

ऐसे में हाईकोर्ट से अपील खारिज होने के बाद नीरव वहां की सुप्रीम कोर्ट में जा सकता था। लेकिन वहां की सुप्रीम कोर्ट में अपील तभी दायर की जा सकती है जब हाईकोर्ट कह दे कि वह केस आम लोगों के लिए अहम है। लेकिन नीरव के केस में आज सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने साफ कहा कि उसे नहीं लगता कि लोगों के लिए यह केस अहम है। ऐसे में अब नीरव के लिए सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट का रास्ता बंद हो गया है।

Published: undefined

हालांकि, नीरव मोदी के पास अभी भी एक आखिरी विकल्प है। इसके तहत वह यूरोपीयन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स के रूल 39 के तहत अपील दायर कर सकता है, जिसमें उसे राहत मिल सकती है। लेकिन इसमें भी पेंच है। रूल 39 तभी लागू हो सकता है जब मामले में बहुत बड़े नुकसान की संभावना हो। यानी अपील करने वाले व्यक्ति की जिदंगी को खतरा या उसके साथ अमानवीय बर्ताव की आशंका हो, तभी यूरोपीयन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स प्रत्यर्पण को रोक सकता है।

Published: undefined

इससे पहले नीरव मोदी ने अपनी अपील में कहा था कि भारत की जेलों की हालत बदतर हैं और उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है। अगर उसे भारत भेजा गया तो वह खुदकुशी जैसा कदम भी उठा सकता है। लेकिन हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद कहा कि उसकी हालत दुरुस्त है। हाईकोर्ट ने प्रत्यर्पण के खिलाफ दायर उसकी याचिका को खारिज करते हुए कहा कि आत्महत्या की प्रवृत्तियां दिखना प्रत्यर्पण से बचने का आधार नहीं बन सकता है।

Published: undefined

Google न्यूज़नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें

प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia

Published: undefined

  • छत्तीसगढ़: मेहनत हमने की और पीठ ये थपथपा रहे हैं, पूर्व सीएम भूपेश बघेल का सरकार पर निशाना

  • ,
  • महाकुम्भ में टेंट में हीटर, ब्लोवर और इमर्सन रॉड के उपयोग पर लगा पूर्ण प्रतिबंध, सुरक्षित बनाने के लिए फैसला

  • ,
  • बड़ी खबर LIVE: राहुल गांधी ने मोदी-अडानी संबंध पर फिर हमला किया, कहा- यह भ्रष्टाचार का बेहद खतरनाक खेल

  • ,
  • विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले कांग्रेस ने महाराष्ट्र और झारखंड में नियुक्त किए पर्यवेक्षक, किसको मिली जिम्मेदारी?

  • ,
  • दुनियाः लेबनान में इजरायली हवाई हमलों में 47 की मौत, 22 घायल और ट्रंप ने पाम बॉन्डी को अटॉर्नी जनरल नामित किया