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दिल्ली हाईकोर्ट से आम आदमी पार्टी विधायकों को राहत, अगली सुनवाई तक उनकी सीटों पर नहीं होंगे उपचुनाव

दिल्ली हाईकोर्ट ने अयोग्य ठहराए गए आम आदमी पार्टी विधायकों की याचिका पर सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई तक दिल्ली में उपचुनाव का नोटिफिकेशन जारी करने पर रोक लगा दी है।

फोटो: सोशल मीडिया
फोटो: सोशल मीडिया दिल्ली हाईकोर्ट उपचुनाव का नोटिफिकेशन जारी करने पर लगाई रोक

लाभ के पद के मामले में अयोग्य ठहराए गए आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने अगले सोमवार यानी 29 जनवरी तक दिल्ली में उपचुनाव की नोटिफिकेशन जारी नहीं करने का आदेश दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र सरकार की अधिसूचना पर अंतरिम स्थगनादेश जारी करने से इंकार कर दिया। हाईकोर्ट ने इस मामले में निर्वाचन आयोग और केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा है। वहीं कोर्ट ने आम आदमी पार्टी विधायकों को राष्ट्रपति के अयोग्य करार देने वाले नोटिफिकेशन पर रोक लगाने से भी मना कर दिया।

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अयोग्य ठहराए जाने वाले आम आदमी पार्टी के विधायकों ने कोर्ट को बताया है कि चुनाव आयोग ने उन्हें पहले नहीं बताया था कि वह इस मामले में फैसला करने जा रहा है। विधायकों ने कोर्ट से कहा कि उन्हें अखबारों के माध्यम से पता चला कि चुनाव आयोग फैसला कर रहा है। विधायकों ने यह भी बताया कि चुनाव आयोग के एक सदस्य ने खुद को सुनवाई से अलग कर लिया था, जबकि दूसरे ने कभी सुनवाई ही नहीं की। विधायकों ने कोर्ट को बताया कि उन्हें इस मामले में 18 मार्च, 2016 को नोटिस मिला था जिसका जवाब उन्होंने दे दिया था।

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हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने कहा कि स्पीकर चुनाव आयोग को कहते हैं कि सीट खाली है। उसके बाद ही चुनाव आयोग चुनाव को लेकर काम शुरू करता है। मामले की आगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी। कोर्ट ने कहा कि कोई भी पक्ष अगली सुनवाई से पहले कोई कदम नहीं उठाएगा और चुनाव की घोषणा भी नहीं की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक चुनाव आयोग इस मामले में जवाब दाखिल करे।

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