आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के कौशल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने शुक्रवार को अपने खिलाफ गैर जमानती वारंट वापस लेने के लिए यहां की स्थानीय सांसद/विधायक अदालत में समर्पण कर दिया।
वहीं आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के एक अन्य मामले में राज्य सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अनिल कुमार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है।
अदालत ने जारी वारंट वापस लेने और 25,000 रुपये की दो जमानत देने के बाद अग्रवाल को रिहा करने का आदेश दिया। मामले में अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार, सांसद/विधायक अदालत के विशेष न्यायाधीश देवेंद्र सिंह फौजदार ने अग्रवाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट वापस लेने और 25,000 रुपये की दो जमानत देने के बाद उनको रिहा करने का आदेश दिया।
फौजदार ने आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े एक मामले में अदालत में पेश नहीं होने पर चार सितंबर को मंत्री कपिल देव अग्रवाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए उन्हें 13 सितंबर को अदालत में पेश होने के आदेश दिया था।
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अभियोजन अधिकारी नीरज सिंह ने शुक्रवार को यहां ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि कपिल देव अग्रवाल और अन्य के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन, आपदा प्रबंधन अधिनियम के मानदंडों का उल्लंघन और महामारी रोग अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। अग्रवाल मुजफ्फरनगर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर निर्वाचित हुए हैं।
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अग्रवाल के वकील विनोद कुमार गुप्ता ने बताया कि अदालत में आत्मसमर्पण करने के बाद कपिल देव अग्रवाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट वापस लेने के लिए अर्जी दायर की गयी, जिसके बाद अदालत ने गैर जमानती वारंट वापस ले लिया।
सांसद/विधायक अदालत ने शुक्रवार को यहां आदर्श आचार संहिता मामले में अदालत में पेश न होने पर मंत्री अनिल कुमार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।
अभियोजन अधिकारी नीरज सिंह ने बताया कि विशेष न्यायाधीश देवेंद्र सिंह फौजदार ने गैर जमानती वारंट जारी करने के साथ ही मंत्री को अदालत में पेश होने के लिए 30 सितंबर की तारीख तय की है।
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