सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से यात्रा फिर से शुरू करने की मांग करने वाले काफी लोगों के लिए गृह मंत्रालय (एमएचए) ने शनिवार को राहत प्रदान किया है। मंत्रालय ने सात सितंबर से मेट्रो संचालन को चरणबद्ध तरीके से फिर से शुरू करने की अनुमति देने का फैसला किया। कोरोनावायरस महामारी के मद्देनजर 22 मार्च से ही मेट्रो सेवाएं बंद हैं। अब गृह मंत्रालय ने एक सितंबर से शुरू हो रहे अनलॉक 4 के तहत कंटेनमेंट जोन के बाहर विभिन्न गतिविधियों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है।
Published: 29 Aug 2020, 10:06 PM IST
मंत्रालय ने बयान जारी करते हुए यह जानकारी दी है। शनिवार को जारी किए गए नए दिशानिर्देश, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से प्राप्त फीडबैक और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के साथ व्यापक विचार-विमर्श पर आधारित हैं।
हालांकि, 30 सितंबर तक छात्रों और नियमित कक्षा गतिविधि के लिए स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे।
Published: 29 Aug 2020, 10:06 PM IST
सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और दूसरे कार्यक्रमों की पर्याप्त एहतियात बरतते हुए 21 सितंबर से इजाजत होगी, बशर्ते उनमें 100 से ज्यादा व्यक्ति शामिल न हों। 21 सितंबर से ही ओपन एयर थिअटर्स को खोले जाने की इजाजत रहेगी।
Published: 29 Aug 2020, 10:06 PM IST
सिनेमा हॉल, स्विमिंग पुल, अंतरराष्ट्रीय उड़ानें (कुछ विशेष मामलों को छोड़कर) अभी भी बंद रहेंगे। वहीं, कंटनेमेंट जोन से बाहर 9 से 12वीं कक्षा तक के छात्र अपने परिवार की सहमति के बाद शिक्षकों से मिलने स्कूल जा सकेंगे। सरकार ने स्कूल-कॉलेज को 30 सितंबर तक बंद रखने का फैसला लिया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ व्यापक परामर्श के बाद, यह निर्णय लिया गया है कि 30 सितंबर तक स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। 21 सितंबर 2020 से ओपन एयर थिएटरों को खोलने की अनुमति होगी।
आईएएनएस के इनपुट के साथ
Published: 29 Aug 2020, 10:06 PM IST
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Published: 29 Aug 2020, 10:06 PM IST