सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को रिपब्लिक टीवी द्वारा टीआरपी घोटाले की मुंबई पुलिस की जांच को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड, जस्टिस इंदू मल्होत्रा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की बेंच ने कहा कि वो इस याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे, इसके लिए टीवी चैनल को हाईकोर्ट जाना चाहिए। कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि चैनल का वर्ली में भी एक कार्यालय है, जो फ्लोरा फाउंटेन (जहां हाई कोर्ट स्थित है) के करीब है। बेहतर है कि आप राहत के लिए हाई कोर्ट जाएं। इसके बाद चैनल के वकील हरीश साल्वे ने याचिका को वापस ले लिया।
Published: 15 Oct 2020, 12:44 PM IST
बता दें कि यह याचिका ARG आउटलायर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने दाखिल की है। याचिका में टीआरपी घोटाले में रिपब्लिक के अफसरों को जारी समन को चुनौती दी गई है। याचिका में महाराष्ट्र सरकार के अलावा, मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह, कांदीवली थाने के एसएचओ, मुंबई क्राइम ब्रांच, हंसा रिसर्च ग्रुप और भारत सरकार को पक्षकार बनाया गया है।
Published: 15 Oct 2020, 12:44 PM IST
कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि वो पहले बॉम्बे हाइकोर्ट क्यों नहीं गए? कोर्ट ने कहा कि 'हाईकोर्ट पहले से ही इस मामले को जब्त कर चुका है। HC के बिना इस याचिका पर विचार करने से संदेश जाएगा कि हमें उच्च न्यायालयों पर विश्वास नहीं है।'
Published: 15 Oct 2020, 12:44 PM IST
स बीच, टीआरपी रैकेट की जांच कर रही मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने बुधवार को रिपब्लिक टीवी के वरिष्ठ संपादकीय कर्मचारी का बयान दर्ज किया। पुलिस ने रिपब्लिक के मुंबई स्थित कार्यकारी संपादक निरंजन नारायणस्वामी का बयान दर्ज किया और उन्हें गुरुवार को वरिष्ठ कार्यकारी संपादक अभिषेक कपूर के साथ फिर से रिपोर्ट करने के लिए कहा।
Published: 15 Oct 2020, 12:44 PM IST
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Published: 15 Oct 2020, 12:44 PM IST