'विधायकों की खरीद-फरोख्त' मामले में शुक्रवार को मुख्य आरोपी और टीआरएस के एक विधायक के बीच टेलीफोन पर बातचीत का एक ऑडियो सामने आया है। तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) ने रामचंद्र भारती उर्फ सतीश शर्मा उर्फ स्वामीजी और विधायक पायलट रोहित रेड्डी के बीच कथित बातचीत का ऑडियो लीक कर दिया है। इस मामले में साइबराबाद पुलिस ने 3 कथित बीजेपी एजेंटों को गिरफ्तार किया है, रेड्डी और 3 अन्य विधायकों को खरीदने का कोशिश करने के आरोप में।
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विधायकों को खरीदने के सौदे के बारे में टेलीफोन पर हुई बातचीत में बीजेपी महासचिव बी.एल.संतोष और 'नंबर दो' के नाम सामने आए। बातचीत, जिसमें दूसरा आरोपी नंदा कुमार उर्फ नंदू भी शामिल था, यह बातचीत बुधवार को हैदराबाद के पास एक फार्महाउस पर टीआरएस के चार विधायकों से मिलने से पहले हुई थी।
बातचीत के दौरान स्वामीजी रोहित रेड्डी से कहते सुनाई देते हैं कि एक बार बुलबुल तैयार हो जाने के बाद, संतोष इसे अंतिम रूप देने के लिए हैदराबाद आ सकते हैं। स्वामीजी ने रोहित को यह भी बताया कि संतोष 'नंबर टू' के साथ अहमदाबाद गए थे।
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जब रोहित रेड्डी वफादारी (पार्टी) बदलने के लिए तैयार अन्य विधायकों के नाम साझा करने के लिए अनिच्छुक थे तो स्वामीजी ने पूछा- क्या आप नंबर दो के साथ नाम साझा कर सकते हैं। स्वामी जी ने विधायक को आश्वासन भी दिया कि केंद्र से पूरी सुरक्षा दी जाएगी। विधायक से कहा गया, आपकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। आप हमारी जांच के दायरे में होते हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, जिसमें ईडी से लेकर आयकर तक शामिल है। बंगाल में हमारा अच्छा अनुभव है।
दिल्ली के रामचंद्र भारती, हैदराबाद के नंदा कुमार और सिम्हायाजी स्वामी को पुलिस ने बुधवार रात हैदराबाद के पास मोइनाबाद के एक फार्महाउस पर छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया। आरोप है कि कुछ शीर्ष बीजेपी नेताओं के करीबी टीआरएस के चार विधायकों को बड़ी रकम, महत्वपूर्ण पदों और अनुबंधों के साथ लुभाने की कोशिश कर रहे थे।
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पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में, रोहित रेड्डी ने आरोप लगाया कि उन्होंने उन्हें 100 करोड़ रुपये और तीन अन्य विधायकों को 50-50 करोड़ रुपये की पेशकश की। इस घटना ने मुनुगोड़े विधानसभा सीट पर 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव से पहले राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी। टीआरएस दावा कर रही है कि बीजेपी द्वारा उसकी सरकार को गिराने की साजिश को नाकाम कर दिया गया है।
हालांकि, बीजेपी ने आरोपों से इनकार किया और दावा किया कि मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने मुनुगोड़े में चुनावी लाभ के लिए बीजेपी की छवि खराब करने के लिए एक नाटक किया। पुलिस ने आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने की याचिका के साथ गुरुवार रात एक न्यायाधीश के समक्ष पेश किया।
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न्यायाधीश ने हालांकि सबूतों के अभाव का हवाला देते हुए आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने की पुलिस की याचिका खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मामले पर लागू नहीं होता क्योंकि रिश्वत के पैसे का कोई सबूत नहीं है। न्यायाधीश ने पुलिस से कहा कि वह आरोपी को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 41 के तहत पूछताछ के लिए नोटिस जारी करे।
जज के आदेश पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को रिहा कर दिया। बाद में उन्हें नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर पुलिस के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया। निचली अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए पुलिस ने तेलंगाना उच्च न्यायालय का भी रुख किया।
आईएएनएस के इनपुट के साथ
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