सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ जेल से बाहर आ गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता को बीते दिन ही अंतरिम जमानत दी थी। उन पर 2002 के गुजरात दंगों के मामलों में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए कथित रूप से दस्तावेज बनाने के आरोप हैं। इसी आरोप में तीस्ता को जेल जाना पड़ा था। अंतरिम जमानत मिलने के बाद तीस्ता जेल से शनिवार को बाहर आ गईं।
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इससे पहले अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तीस्ता को जांच में पूरा सहयोग करना होगा। कोर्ट ने तीस्ता से अपना पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उसने इस मामले पर केवल अंतरिम जमानत के दृष्टिकोण से विचार किया है। गुजरात उच्च न्यायालय तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर इस अदालत द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से स्वतंत्र और अप्रभावित रूप से फैसला करेगा। गुजरात हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई 19 सितंबर को होगी।
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