सुप्रीम कोर्ट सोमवार को लक्षद्वीप के अयोग्य घोषित किए गए सांसद मोहम्मद फैजल पी.पी. द्वारा उनकी सदस्यता बहाल करने में हो रही देरी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गई। फैजल की 10 साल की जेल की सजा पर केरल उच्च न्यायालय ने 25 जनवरी को रोक लगा दी थी।
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वरिष्ठ अधिवक्ता ए.एम. सिंघवी ने उनकी ओर से पेश होकर इस मामले को भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष रखा। सिंघवी ने प्रस्तुत किया कि पत्र लिखे गए थे, लेकिन फैजल की सदस्यता बहाल करने के लिए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
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शीर्ष अदालत ने मामले की संक्षिप्त सुनवाई के बाद, शीर्ष अदालत ने मंगलवार को याचिका पर सुनवाई की अनुमति दी। फैजल की याचिका में दलील दी गई थी कि लोकसभा सचिवालय ने 13 जनवरी को जारी अधिसूचना को वापस नहीं लिया, जिसमें उन्हें सांसद के रूप में अयोग्य ठहराया गया था।
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अधिवक्ता केआर शशिप्रभु के माध्यम से दायर याचिका में, एनसीपी नेता ने कहा कि उनकी दोषसिद्धि पर उच्च न्यायालय ने 25 जनवरी को रोक लगा दी और शीर्ष अदालत ने भी उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इसके बावजूद अब तक लोकसभा सचिवालय की ओर से उनकी सदस्यता बहाल नहीं की गई।
आईएएनएस के इनपुट के साथ
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