हिमाचल प्रदेश के कसौली में अवैध निर्माण हटवाने गई महिला अधिकारी की हत्या पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने घटना को बेहद गंभीर बताया और अवैध निर्माण हटाने वाली टीम को पर्याप्त सुरक्षा न देने के लिए राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की। प्रदेश सरकार के रवैये पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसे ही लोगों की हत्या होती है तो हम आदेश देना बंद कर देंगे। अदालत ने यह भी कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। कोर्ट ने प्रदेश सरकार से घटना पर रिपोर्ट मांगी है। मामले की अगली सुनवाई 3 मई को होगी।
Published: 02 May 2018, 12:56 PM IST
कसौली में मंगलवार यानी 1 मई को अवैध निर्माण हटवाने गई महिला अधिकारी की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। सहायक टाउन प्लानर शैलबाला शर्मा अपनी टीम के साथ सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर धर्मपुर थाना इलाके में अवैध गेस्ट हाउस के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंचीं थीं। इसी दौरान गेस्ट हाउस के मालिक ने महिला अधिकारी और मजदूर गुलाब सिंह पर फायरिंग कर दी और फायरिंग करने के बाद मौके से फरार हो गया। महिला अधिकारी को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर उन्हें नहीं बचा पाए। वहीं घायल मजदूर गुलाब सिंह को पीजीआई चंडीगढ़ के लिए रैफर किया गया है। फिलहाल पुलिस ने गेस्ट हाउस के मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
Published: 02 May 2018, 12:56 PM IST
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कसौली में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई चल रही थी। एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ने कसौली के 13 होटलों के अवैध निर्माण गिराने के आदेश दिए थे।
Published: 02 May 2018, 12:56 PM IST
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Published: 02 May 2018, 12:56 PM IST