सुप्रीम कोर्ट ने आधार-वोटर आईडी लिंक करने के मामले को सुनवाई से इनकार कर दिया है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक याचिका दायर कर वोटर कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने को लेकर किए गए चुनाव कानून संशोधन अधिनियम को रद्द करने की मांग की है। कांग्रेस नेता ने इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिक दायर की थी, जिस पर सुनावई से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट जाने को कहा है।
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गौरतलब है कि वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ रणदीपु सिंह सुरजेवाला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इसे रद्द करने की मांग की थी। सुरजेवाला ने अपने याचिका में आधार को वोटर आई़डी से जोड़ने के कानून को निजता के अधिकार का उल्लंघन और संविधान के खिलाफ बताया है। साथ ही कहा है कि ये समानता के अधिकार के खिलाफ है। याचिका में कहा है कि वोटर कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना नागरिकों की निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है और यह असंवैधानिक है और संविधान के विपरीत है। कांग्रेस का एक तर्क यह भी है कि आधार नागरिकता का नहीं बल्कि निवासी होने का प्रमाण है, जबकि वोटर आईडी कार्ड नागरिकता का अधिकार देता है।
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याचिका मे कहा गया है कि फिलाहल नागरिकों के डाटा की सुरक्षा को लेकर कोई कानून नहीं है, ऐसे में आधार और वोटर कार्ड को जोड़ने से स्थिति और गंभीर हो जाएगी। याचिका में दावा किया गया है कि इससे मतदाताओं की निगरानी और मतदाताओं के निजी संवेदनशील डाटा के व्यावसायिक शोषण की संभावना को भी बढ़ा सकता है।
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