एंटीलिया बम कांड मामले और बिजनेसमैन मनसुख हिरेन की हत्या के संबंध में गिरफ्तार पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा को बुधवार (23 अगस्त) को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने प्रदीप शर्मा को जमानत दे दी है। कोर्ट ने उद्योगपति मुकेश अंबानी के मुंबई स्थित आवास एंटीलिया के पास विस्फोटक मिलने के मामले में और कारोबारी मनसुख हिरेन की हत्या के मामले में गिरफ्तार मुंबई के पूर्व पुलिसकर्मी प्रदीप शर्मा को जमानत दे दी।
न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने महाराष्ट्र पुलिस के पूर्व वरिष्ठ पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए कहा, "हमने अपील स्वीकार कर ली है और जमानत दे दी है।"
Published: undefined
इस साल जनवरी की शुरुआत में बॉम्बे हाई कोर्ट ने शर्मा की जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि वह एक प्रभावशाली व्यक्ति है और उसके द्वारा साक्ष्यों से छेड़छाड़ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि, जून में सुप्रीम कोर्ट की एक अवकाश पीठ ने शर्मा को अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए तीन सप्ताह की अंतरिम जमानत दी थी, जिसे पिछले महीने अदालत ने 07 अगस्त तक बढ़ा दिया था। एनआईए ने शर्मा, जिन्हें मुंबई पुलिस का 'डर्टी हैरी' कहा जाता है, को सनसनीखेज मामले में 'मुख्य साजिशकर्ता' के रूप में नामित किया था।
उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास 25 फरवरी 2021 को 20 जिलेटिन की छड़ें और एक धमकी भरे नोट के साथ एक एसयूवी मिली थीं। पुलिस ने 10 दिन बाद 5 मार्च को ठाणे क्रीक दलदल से एसयूवी मालिक हिरेन का शव बरामद किया।
Published: undefined
बड़े पैमाने पर राजनीतिक विवाद पैदा करने वाले दोहरे मामलों को गंभीरता से लेते हुए, एनआईए ने आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की हत्या, धोखाधड़ी, साजिश से संबंधित धाराओं के अलावा शस्त्र अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम की विभिन्न धाराएं लगाईं। राज्य कैडर के 1983 बैच के एक पूर्व कॉलेज प्रोफेसर से पुलिसकर्मी बने, शर्मा ने तथाकथित 'एनकाउंटर हत्याओं' के माध्यम से मुंबई माफिया का सफाया करने के लिए एक जबरदस्त प्रतिष्ठा बनाई।
Published: undefined
हालांकि, शर्मा को अंडरवर्ल्ड के साथ कथित संबंधों के लिए 2008 में पुलिस बल से बर्खास्त कर दिया गया था, लेकिन लगभग 10 साल बाद उनके खिलाफ आरोप साबित न होने पर उन्हें बहाल कर दिया गया था।
Published: undefined
उन्होंने सितंबर 2017 में जबरन वसूली के आरोप में फरार माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम कास्कर के छोटे भाई इकबाल इब्राहिम कास्कर को गिरफ्तार करके अपनी दूसरी पारी की धमाकेदार शुरुआत की। उन्होंने शिव सेना में शामिल होने के लिए 2019 में पुलिस बल छोड़ दिया और पालघर के नालासोपारा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन असफल रहे।
आईएएनएस के इनपुट के साथ
Published: undefined
Google न्यूज़, नवजीवन फेसबुक पेज और नवजीवन ट्विटर हैंडल पर जुड़ें
प्रिय पाठकों हमारे टेलीग्राम (Telegram) चैनल से जुड़िए और पल-पल की ताज़ा खबरें पाइए, यहां क्लिक करें @navjivanindia
Published: undefined