सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को लोकपाल नियुक्ति के लिए गठन की जाने वाली समिति की बैठक को लेकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने बीजेपी को 10 दिन के अन्दर लोकपाल के अध्यक्ष एवं बाकी सदस्यों के चयन समिति की बैठक की सूचना देने के लिए कहा है।
अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि लोकपाल अध्यक्ष और बाकी सदस्यों की नियुक्तियों के लिए तीन नाम सामने आए हैं। अटॉर्नी जनरल ने आगे कहा, “हम कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव से जितना जल्दी हो सके लोकपाल की नियुक्ति के लिए चयन समिति की बैठकें सुनिश्चित करने को कहेंगे।”
बता दें कि मुख्य न्यायधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने सेलेक्शन कमिटी को लोकपाल के लिए प्रस्तावित अध्यक्ष और सदस्यों के नाम सार्वजनिक करने के लिए निर्देश देने की मांग वाली प्रशांत भूषण की याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण की तरफ से दाखिल किये गए उस आवेदन को भी खारिज कर दिया जिस अवमानना की सुनवाई से जस्टिस अरूण मिश्रा ने खुद को अलग कर लिया था।
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