दिल्ली-एनसीआर में दिवाली के मौके पर इस बार पटाखें नहीं बिकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक नवंबर तक पटाखों की बिक्री पर पाबंदी लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि दिवाली के बाद बढ़ते प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए ऐसा फैसला लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में गुहार लगाई गई थी कि कोर्ट 12 सितंबर के आदेश को वापस ले जिसमें कोर्ट ने शर्तों के साथ दिल्ली और एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर लगी रोक हटाई थी। इस दौरान अदालत ने एक कमेटी भी गठित करने का निर्देश दिया था। कोर्ट के इसी आदेश पर वायु प्रदूषण को लेकर याचिका लगाई गई थी और दोबारा से इस फैसले पर विचार करने की अपील की गई थी।
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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री और भंडारण पर रोक लगाने वाले नवंबर 2016 के आदेश को बरकार रखते हुए यह फैसला सुनाया। न्यायाधीश न्यायमूर्ति एके सिकरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने फैसले को बरकरार रखते हुए कहा, "हमें कम से कम एक दीवाली पर पटाखे मुक्त त्योहार मनाकर देखना चाहिए।"
वकील हरिप्रिया पद्मनाभन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे बेचने के लिए सभी अस्थाई लाइसेंस को रद्द कर दिए गए हैं। दिल्ली-एनसीआर में आज से पटाखों की ब्रिकी पर रोक लग जाएगी। लेकिव जो लोग पहले पटाखे खरीद चुके है,वे उन्हें जला सकेंगे।
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वकील पूजाधर ने पटाखों पर बैन लगने पर कहा कि एक नवंबर के बाद पटाखों की ब्रिकी पर लगी रोक खत्म हो जाएगी। वायू प्रदूषण पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर कोर्ट कोई भी फैसला ले सकता है।
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नवंबर 2016 में तीन बच्चों ने कोर्ट में याचिका दी थी, जिसमें पटाखों की बिक्री पर बैन का आदेश कायम रखने के लिए कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में दशहरे और दीवाली पर पटाखे जलाने पर पाबंदी लगाने की मांग की गई थी। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी तब याचिका देने वालों का समर्थन किया था।
वहीं पटाखों पर बैन लगने के बाद सोशल मीडिया पर कही खुशी तो कहीं गम भी देखने को मिल रहा है।
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