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सिसोदिया मानहानि मामला : सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की मनोज तिवारी की याचिका, विजेंदर गुप्ता की मंजूर

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दायर मानहानि मामले में उनके खिलाफ जारी समन के खिलाफ बीजेपी नेता मनोज तिवारी की याचिका को खारिज कर दिया।

फोटो: IANS
फोटो: IANS 

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दायर मानहानि मामले में उनके खिलाफ जारी समन के खिलाफ बीजेपी नेता मनोज तिवारी की याचिका को खारिज कर दिया। लेकिन सिसोदिया द्वारा दायर मानहानि मामले में उनके खिलाफ जारी समन को चुनौती देने वाली बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता की याचिका को स्वीकार कर लिया। न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यम की पीठ ने कहा कि उन्होंने मनोज तिवारी की अपील को खारिज कर दिया है, हालांकि विजेंद्र गुप्ता की अपील को स्वीकार कर लिया है।

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21 सितंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली बीजेपी नेता तिवारी और गुप्ता की दो अलग-अलग याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आपराधिक मानहानि मामले में उनके खिलाफ एक निचली अदालत के समन को रद्द करने से इनकार कर दिया था।

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दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कथित तौर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के लिए बीजेपी नेताओं के खिलाफ निजी मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी।

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नवंबर 2019 में, एक ट्रायल कोर्ट ने दिल्ली के डिप्टी सीएम द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में बीजेपी नेताओं और अन्य को आरोपी के रूप में तलब करने का आदेश दिया था। बीजेपी नेताओं ने राहत की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, लेकिन हाई कोर्ट ने कोई राहत देने से इनकार कर दिया।

आईएएनएस के इनपुट के साथ

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