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महाराष्ट्र चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका, CM फडणवीस पर चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने का चलेगा केस

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। चुनावी हलफनामे में जानकारी छिपाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला रद्द करते हुए उनके खिलाफ ट्रायल चलाने का आदेश दिया है।

फोटो: सोशल मीडिया
फोटो: सोशल मीडिया 

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 3 हफ्ते से भी कम का समय बचा है। इसी बीच बीजेपी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। चुनावी हलफनामे में जानकारी छिपाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला रद्द करते हुए उनके खिलाफ ट्रायल चलाने का आदेश दिया है। सीएम फडणवीस के खिलाफ मजिस्ट्रेट कोर्ट में ट्रायल चलेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना था कि 2014 के चुनावी हलफनामे में आपराधिक केसों की जानकारी छिपाने पर फडणवीस के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की इजाजत दी जाए या नहीं।

Published: 01 Oct 2019, 12:41 PM IST

दरअसल फडणवीस पर 2014 के चुनावी हलफनामे में दो आपराधिक केसों की जानकारी छिपाने का आरोप है। ये दोनों केस नागपुर के हैं। इनमें एक मानहानि और दूसरा ठगी का है। वकील सतीश उके ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया था कि 2014 के चुनाव का नामांकन दाखिल करते समय में फडणवीस ने झूठा हलफनामा दायर किया था। हालांकि इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि याचिका में तथ्यों की कमी है।

Published: 01 Oct 2019, 12:41 PM IST

ये मामले 1996 और 1998 के हैं। इन मामलों में सीएम के खिलाफ अभी तक आरोप तय नहीं हुआ है। वकील सतीश उइके ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया है कि 2014 के चुनाव का नामांकन दाखिल करते समय में फडणवीस ने झूठा हलफनामा दायर किया था। यह जनप्रतिनिधि अधिनियम, 1951 की धारा 125-ए का स्पष्ट उल्लंघन है। लिहाजा उनका चुनाव रद्द किया जाए।

Published: 01 Oct 2019, 12:41 PM IST

CJI की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने कहा कि जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत फडणवीस के खिलाफ मुकदमा चलेगा। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टतया फडणवीस के खिलाफ मामला बनता दिख रहा है। गौरतलब है कि आज ही फडणवीस दक्षिण नागपुर विधानसभा चुनाव का पर्चा भर रहे हैं।

Published: 01 Oct 2019, 12:41 PM IST

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Published: 01 Oct 2019, 12:41 PM IST