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नई कर व्यवस्था को लेकर कन्फ्यूजन, जानें नए टैक्स स्लैब को लेकर असमंजस की स्थिति में क्यों हैं लोग!

नए टैक्स स्लैब को लेकर लोगों में बहुत कन्फ्यूजन है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर 7 लाख रुपए तक आय पर कोई कर नहीं देने के लिए क्या करना होगा।

फोटो: सोशल मीडिया
फोटो: सोशल मीडिया 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को 2023-24 के लिए नए टैक्स स्लैब की घोषणा की, जिसके तहत नई आयकर व्यवस्था के तहत सालाना 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स देय नहीं होगा। हालांकि, यह लाभ केवल नई टैक्स रिजीम को चुनने वालों को मिलेगा। वहीं 3 लाख रुपए तक आय वालों सभी लोगों पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। नए टैक्स स्लैब को लेकर लोगों में बहुत कन्फ्यूजन है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर 7 लाख रुपए तक आय पर कोई कर नहीं देने के लिए क्या करना होगा। क्योंकि एक तरफ तो कहा जा रहा है कि नई कर व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपए तक के सालाना आय वालों को कर नहीं देना होगा, वहीं दूसरी तरफ 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए तक की कुल आय पर 5 प्रतिशत टैक्स चुकाना होगा।  

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वित्त मंत्री सीतारमण ने संसद में 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा, "वर्तमान में, 5 लाख रुपए तक की आय वाले किसी भी आयकर का भुगतान नहीं करते हैं। मैंने नई कर व्यवस्था में कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 7 लाख रुपए करने का प्रस्ताव दिया है।"

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वहीं नए टैक्स स्लैब के मुताबिक, 3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये तक की कुल आय पर 5 प्रतिशत टैक्स लगेगा, 6 लाख रुपये से 9 लाख रुपये तक की आय पर 10 प्रतिशत टैक्स लगेगा, 9 लाख रुपये से 12 लाख रुपये के बीच की आय पर 15 प्रतिशत होगा।

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वित्त मंत्री ने बताया कि 12 लाख रुपये से 15 लाख रुपये की आय सीमा पर 20 प्रतिशत कर लगाया जाएगा, जबकि कर 15 लाख रुपये और उससे अधिक की आय स्लैब पर 30 प्रतिशत होगा।

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बजट 2023-24 पेश किया गया ये नया टैक्स स्लैब है-

0 से 3 लाख पर 0 फीसदी

3 से 6 लाख पर 5 फीसदी

6 से 9 लाख पर 10 फीसदी

9 से 12 लाख पर 15 फीसदी

12 से 15 लाख पर 20 फीसदी

15 से ज्यादा लाख पर 30 फीसदी

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