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विश्वविद्यालयों में फिर से लागू होगा 200 प्वाइंट रोस्टर सिस्टम, मोदी कैबिनेट ने अध्यादेश को दी मंजूरी

चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में 13 प्वाइंट रोस्टर सिस्टम के विरोध में प्रदर्शन कर रहे लोगों के सामने केंद्र सरकार ने हार मनना ही बेहतर समझा।

फोटो: सोशल मीडिया
फोटो: सोशल मीडिया 

13 प्वाइंट रोस्टर नियम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे देश के लाखों दलितों और अल्पसंख्यक समुदाय के शिक्षकों के आगे केंद्र की मोदी सरकार आखिरकार झुक गई है। केंद्रीय कैबिनेट ने विवादित 13 प्वाइंट रोस्टर सिस्टम को रद्द कर पुराने 200 प्वाइंट रोस्टर सिस्टम को लागू करने के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में भारी विरोध प्रदर्शन को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस मामले में विरोध कर रहे लोगों के सामने हार मनना ही बेहतर समझा।

यूनिवर्सिटी एवं कॉलेजों में शिक्षक की नौकरियों में अनसूचित जाति-जनजाति और ओबीसी के लिए आरक्षण लागू करने के नए तरीके 13 प्वाइंट रोस्टर सिस्टम को लेकर बीते कुछ महीनों से देश-भर में भारी विरोध हो रहा था। इस मुद्दे पर कुछ दिन पहले भारत बंद भी बुलाया गया था। 13 प्वाइंट रोस्टर पर सरकार ने भारी विरोध को देखते हुए यह फैसला लिया है, ऐसे में नौकरियों के लिए पुराने सिस्टम को ही फिर से लागू कर दिया जाएगा। नए सिस्टम के तहत मिली नौकरियों या वेकेंसीज को भी रद्द कर दिया जाएगा।

बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए पूरे विश्वविद्यालयों या कॉलेज को इकाई माना जाता था। केंद्र सरकार ने इस नियम को खारिज करते हुए नया 13 प्वाइंट रोस्टर सिस्टम लागू करने का आदेश दिया था, जिसके तहत शिक्षकों की भर्ती में दिए जाने वाले आरक्षण का पूरा समीकरण ही बदल दिया गया था। इस नए सिस्टम को एससी-एसटी-ओबीसी के पुराने आरक्षण सिस्टम के साथ 'खिलवाड़' बताया जा रहा था।

13 प्वाइंट रोस्टर सिस्टम के नए कानून के अनुसार विश्वविद्यालयों में शिक्षक की भर्ती के लिए आवेदन करने वाला चौथा, आठवां और बारहवां कैंडिडेट ओबीसी होगा, मतलब कि एक ओबीसी कैंडिडेट डिपार्टमेंट में आने के लिए कम से कम 4 वैकेंसी होनी चाहिए। 7वां कैंडिडेट एससी कैटेगरी का होगा। मतलब कि एक एससी कैंडिडेट डिपार्टमेंट में आने के लिए कम से कम 7 वैकेंसी होनी ही चाहिए। 14वां कैंडिडेट एसटी होगा, मतलब कि एक एसटी कैंडिडेट को कम से कम 14 वेकेंसी इंतजार करना ही होगा बाकी 1,2,3,5,69,10,11,13 पोजिशन अनारक्षित पद होंगे।

बता दें कि पिछले कई दिनों से इस सिस्टम को लेकर देश भर के शिक्षक विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस मामले में मानव संसाधन मंत्रालय और यूजीसी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने पुराने 200 प्वाइंट रोस्टर सिस्टम लागू करने को लेकर एक याचिका दायर की थी। जिसे इलाहाबाद कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

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