मध्य प्रदेश से कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी समेत 4 लोगों को राजगढ़ में कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर करने के मामले में दोषी ठहराया गया है। इन शबी को एक साज की सजा सुनाई गई है और 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। भोपाल के एमपी-एमएलए कोर्ट ने साल 2009 के मामले में ये फैसला सुनाया है।
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बता दें कि कांग्रेस नेता जीतू पटवारी समेत 17 लोगों के खिलाफ 2009 में राजगढ़ में कलेक्टर कार्यालय घेराव करने और शासकीय कार्य में बाधा डालने की एफआईआर दर्ज की गई थी। इन पर आईपीसी की धारा 148, 294, 353, 332, 332/149, 323, 323/149 , 506(2), 336, 427 और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 के सेक्शन 3 के तहत आरोप लगाए गए थे। इसी मामले में शनिवार को एमपी-एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई। इस मामले में कांग्रेस के कई नेताओं को सजा हुई है। कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के अलावा उज्जैन कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सुरेंद्र मरमट, जिला पंचायत अध्यक्ष राजगढ़ चंदर सोंधिया और पूर्व विधायक राजगढ़ कृष्णमोहन मालवीय को सजा हुई है। फैसला सुनाए जाने के वक्त जीतू पटवारी भी कोर्ट में मौजूद रहे।
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गौरतलब है कि कांग्रेस ने 2009 में मध्य प्रदेश के राजगढ़ में किसानों को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन किया था। इसका नेतृत्व पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह कर रहे थे। कांग्रेस नेता कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन देने जा रहे थे। इसी दौरान पत्थरबाजी शुरू हो गई थी। घटना के बाद बवाल भी हुआ था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह को भी चोट आई थी।
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